Gujarat: नाबालिग बेटी को बनाया था हवस का शिकार, कलयुगी बाप को मिली 20 साल की सजा
Gujarat Crime News : नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल के कारावास की सजा सुजाई गई है। गुजरात के विशेष पॉक्सो अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए कलयुगी बाप को उसकी करतूत का हिसाब किया। दोषी करार दिया गया व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करता था।
सांकेतिक तस्वीर। (साभार- Freepik)
Court News: विशेष पॉक्सो अदालत ने 12 साल की बेटी से दुष्कर्म के दोषी 41 वर्षीय व्यक्ति को सोमवार को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। दुष्कर्म की घटना 2021 में हुई थी। विशेष न्यायाधीश जे.के. प्रजापति ने सरकार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
छत पर अपनी बेटी के साथ किया दुष्कर्म
लोक अभियोजक भारत पटनी ने कहा, 'अदालत ने दलीलों और सबूतों पर गौर करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।' उन्होंने बताया कि दोषी करार दिया गया व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करता था और 28 जून 2021 को अपने मकान की छत पर उसने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया जिसे उसकी पत्नी ने देख लिया। पटनी के मुताबिक, आरोपी ने हालांकि, पत्नी से घटना को लेकर माफी मांगी और पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराने का अनुरोध किया।
कुल 18 गवाहों ने अदालत में दी गवाही
पटनी ने कहा कि दोषी की पत्नी ने पुलिस से संपर्क किया जिसके बाद नरोल थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा-376(2)(एफ) (12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म), 506 (1)(आपराधिक धमकी) और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान कुल 18 गवाहों ने अपनी गवाही दी।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | क्राइम (crime News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
पहले किया दुष्कर्म फिर बनाने लगा दबाव, जेल से निकलते ही पीड़िता के कर दिए टुकड़े; पढ़िए Odisha की ये दर्दनाक कहानी
Bareilly में TV एक्ट्रेस सपना सिंह के बेटे की हत्या, चाकू से कई वार कर फिर मारी गोली!
'मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर नाले में बहा देना', न्याय की आस में टूट चुके इंजीनियर ने खुदकुशी से पहले वीडियो में बयां किया दर्द
मुंबई हादसा: क्या ड्राइवर ने बस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया? जांच में जुटी पुलिस
Mahoba में पत्नी पर पत्थर से किए कई वार, इतनी सी बात पर कर दी हत्या; बच्चों के साथ किया ऐसा सुलूक
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited