गुजरात: भरोसे के साथ मां ने 6 साल की मासूम बच्ची को प्रिंसिपल की कार में बिठाया था, दुष्कर्म में नाकाम होने पर कर दी हत्या
स्कूल प्रिंसिपल ने 6 साल की मासूम लड़की के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और जब उसने विरोध किया दरिंदे ने उसकी हत्या कर दी और उसके शव को स्कूल परिसर में फेंक दिया।
गुजरात में प्रिंसिपल की दरिंदगी
Gujarat News: गुजरात के दाहोद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां तोरनी प्राइमरी स्कूल के परिसर में छह साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी स्कूल प्रिंसिपल 55 वर्षीय गोविंद नट को गिरफ्तार कर लिया गया है। नट ने दुष्कर्म में नाकाम रहने पर कक्षा एक की छात्रा की हत्या कर दी। दाहोद के पुलिस अधीक्षक राजदीपसिंह झाला ने कहा कि लड़की की मां ने उसे सुबह-सुबह प्रिंसिपल की कार तक छोड़ दिया था। मां को भरोसा था कि प्रिंसिपल की देखरेख में बच्ची सुरक्षित रहेगी। लेकिन, प्रिंसिपल ने लड़की के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और जब उसने विरोध किया तो प्रिंसिपल ने उसकी हत्या कर दी और उसके शव को स्कूल परिसर में फेंक दिया।
प्रिंसिपल की कार में बैठी थी मासूम बच्ची
पुलिस ने कहा, गुरुवार सुबह करीब 10.20 बजे, प्रिंसिपल बच्ची की मां के अनुरोध पर मासूम को अपनी कार में स्कूल ले जाने के लिए सहमत हुआ। छात्रों और शिक्षकों ने पुलिस को बताया कि लड़की उस दिन स्कूल नहीं पहुंची। जांच से पता चला कि प्रिंसिपल ने लड़की के शव को अपनी कार में रखा था और कार को लॉक कर दिया था। पुलिस ने प्रिंसिपल से पूछताछ की और उसके मोबाइल फोन रिकॉर्ड की जांच की जिससे सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ।
बच्ची का शव मिलने के एक दिन बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मौत गला घोंटने से हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का कठोर संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
गुजरात के शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने कहा कि उनका विभाग अपराध को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है। कुबेर ने कहा कि हमने पुलिस के साथ मिलकर काम किया। यह एक प्रधानाचार्य द्वारा किया गया शर्मनाक कृत्य है। हमारे प्रयासों की बदौलत पुलिस उसे 24 घंटे में पकड़ने में सफल रही और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। हमने उसे पहले ही निलंबित कर दिया है और हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मामला त्वरित न्याय के लिए 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' में चले।
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अमित कुमार मंडल author
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