Gujarat: आसाराम रेप केस में दोषी करार, एक रोज बाद सजा का ऐलान; शिष्या से किया था घिनौना काम
Asaram Bapu Latest News in Hindi: विवादित बाबा फिलहाल रेप के अन्य केस में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था।
कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। (क्रिएटिवः अभिषेक गुप्ता)
लोक अभियोजक आर सी कोडेकर ने सोमवार को कहा, “कोर्ट ने अभियोजन के मामले को स्वीकार कर लिया है। आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (सी), 377 (अप्राकृतिक यौनाचार) और अवैध रूप से बंधक बनाने से जुड़ी धारा में दोषी ठहराया है।”
विवादित बाबा फिलहाल रेप के अन्य केस में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, आसाराम ने वर्ष 2001 से 2006 के बीच महिला से कई बार रेप किया था। पीड़िता तब शहर के बाहरी इलाके में उनके आश्रम में रहती थी।
दरअसल, मूल रूप से सूरत की निवासी महिला ने अक्टूबर 2013 में आसाराम और सात अन्य के खिलाफ रेप और अवैध तरीके से कैद रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। एक आरोपी की मुकदमा लंबित रहने के दौरान मौत हो गई। जुलाई 2014 में मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था। (पीटीआई-भाषा इनपुट्स के साथ)
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