दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास भुगत रहा 75 साल का शख्स दोषमुक्त करार

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 75 वर्षीय रामरतन गोस्वामी नामक बुजुर्ग को दोषमुक्त करार दिया है।

प्रतीकात्मक फोटो

यह बुजुर्ग पिछले नौ सालों से जेल में बंद थे। उसकी अपील कई सालों से कोर्ट में पेंडिंग पड़ी थी। गरीब होने के कारण वह कोई वकील नहीं कर पा रहा था। हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र के सभी जिलों को निर्देशित किया है कि वह अपने यहां जेल में बंद बुजुर्ग कैदियों के बारे में एक बार फिर से उनके मामले का संज्ञान लें, जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा हो चुकी है।

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कोर्ट के आदेश पर न्याय मित्र विजय सुंदरम ने इस मामले में रामरतन गोस्वामी की पैरवी की। न्याय मित्र के मुताबिक यह घटना 2014 की है जो बहोडा़पुर थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। पांच साल की बच्ची के साथ रामरतन द्वारा दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया गया था। पिता की जानकारी में यह पूरा मामला था। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं की थी।

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आजीवन कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया था

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