बॉम्बे HC का आदेश-पति को देना होगा 3 करोड़ मुआवजा, 1.5 लाख रु. गुजारा भत्ता, पत्नी को बोला था-'सेकेंड हैंड'

Bombay High Court : साल 2017 में पति ने अमेरिका में तलाक की अर्जी दायर की, जिसके बाद पत्नी ने मुंबई में पति के खिलाफ घरेलू हिंसा के तहत केस दर्ज कराया। पति की अर्जी पर साल 2018 में अमेरिकी कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी। पत्नी ने अपनी शिकायत में अपने साथ हुई घटनाओं का जिक्र किया।

पत्नी को 3 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का फरमान।

Bombay High Court : घरेलू हिंसा के एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी पति को अपनी पत्नी को तीन करोड़ रुपए का मुआवजा और हर महीने 1.5 लाख रुपए का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। पीड़ित पत्नी ने अपनी शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना का जिक्र करते हुए कोर्ट को यह भी बताया कि पति ने उसे 'सेकेंड हैंड' भी कहा था।

1994 में की थी शादी

दरअसल, इस जोड़े ने जनवरी 1994 मे मुंबई में शादी की थी और उसके कुछ समय बाद अमेरिका जाकर वहा दोबारा शादी की। 2005 में यह जोड़ा अपने शहर मटूंगा वापस लौटा। यहां पति-पत्नी दोनों एक फ्लैट में रहने लगे। साल 2008 में दोनों के बीच विवाद हुआ जिसके बाद पत्नी मायके जाकर रहने लगी। कुछ साल बाद पति वापस अमेरिका लौट गया।

पति ने अमेरिका में तलाक की अर्जी दी

साल 2017 में पति ने अमेरिका में तलाक की अर्जी दायर की, जिसके बाद पत्नी ने मुंबई में पति के खिलाफ घरेलू हिंसा के तहत केस दर्ज कराया। पति की अर्जी पर साल 2018 में अमेरिकी कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी। पत्नी ने अपनी शिकायत में अपने साथ हुई घटनाओं का जिक्र किया। पत्नी ने आरोप लगाया कि शादी के बाद जब वे हनीमून के लिए नेपाल गए थे तो पति ने उसे 'सेकेंड हैंड' कहा। दरअसल, युवती की पहले एक सगाई टूट गई थी जिसे लेकर पति उसे ताने दिया करता था।

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