इंडियन एयरफोर्स के Wing Commander को मिली अग्रिम जमानत, जूनियर ने लगाया था यौन उत्पीड़न आरोप

IAF Wing Commander: अपने फैसले में अदालत ने जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन निर्देश दिया है कि बिना उसकी अनुमति के आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाना चाहिए।

भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर को अग्रिम जमानत (फाइल फोटो)

IAF Wing Commander: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर को अग्रिम जमानत दे दी, जिस पर बल के जूनियर अधिकारी द्वारा बलात्कार का आरोप है। अपने फैसले में अदालत ने जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन निर्देश दिया है कि बिना उसकी अनुमति के आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाना चाहिए।

अदालत ने आगे कहा कि जिस व्यक्ति का नाम उजागर नहीं किया गया है, उसे गिरफ्तार करने से उसकी प्रतिष्ठा और सेना में उसके करियर दोनों को नुकसान हो सकता है। अदालत ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के लिए जमानत की विशिष्ट शर्तें निर्धारित की हैं, जिसके तहत उसे जांच अधिकारी की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये की दो जमानत राशि और उतनी ही राशि का निजी मुचलका जमा कराना होगा।

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