62 दिनों के भीतर रेपिस्ट को सजा ए मौत का ऐलान, अक्टूबर में किया था नाबालिग का रेप, दिसंबर में कोर्ट ने सुना दी फांसी
पश्चिम बंगाल में एक पॉक्सो कोर्ट ने एक रेपिस्ट को मात्र 62 दिनों के अंदर फांसी की सजा सुना दी है। आरोपी पर नाबालिग के साथ दरिंदगी कर मार डालने का आरोप था, जो कोर्ट में सिद्ध हो गया था।
पश्चिम बंगाल में नाबालिग के रेपिस्ट को मौत की सजा
- 62 दिनों के अंदर रेपिस्ट को मौत ही सजा
- बंगाल के पॉस्को कोर्ट ने सुनाई सजा
- नाबालिग के साथ रेप और हत्या का मामला
पश्चिम बंगाल में एक नाबालिग के बलात्कारी को कोर्ट ने घटना के मात्र 62 दिनों के अंदर मौत की सजा सुनाई है। अक्टूबर में आरोपी ने नाबालिग के साथ रेप और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद आज यानि कि 6 दिसबंर को कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुना दी।
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पश्चिम बंगाल के जॉयनगर की घटना
इस मामले की जानकारी देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अक्टूबर में 4 तारीख को पश्चिम बंगाल के जॉयनगर में एक नाबालिग लड़की के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या हुई थी। इस मामले के आरोपी को इस भयावह घटना के सिर्फ 62 दिनों के भीतर बारुईपुर की POCSO अदालत ने आज मौत की सजा सुनाई है। ऐसे मामले में केवल दो महीने से अधिक समय में दोषसिद्धि और मृत्युदंड राज्य के इतिहास में अभूतपूर्व है।
ममता बनर्जी ने दी बधाई
आगे ममता बनर्जी ने कहा- "मैं इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राज्य पुलिस और अभियोजन प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को बधाई देती हूं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति सरकार की कोई सहनशीलता नहीं है और वह यह सुनिश्चित करना जारी रखेगी कि न्याय में न तो देरी हो और न ही न्याय मिलने से इनकार किया जाए।"
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