Karnataka Sex Scandal: अपहरण के मामले में एचडी देवगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना को SIT ने हिरासत में लिया

Karnataka Sex Scandal: बेंगलुरु के केआर नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले में एसआईटी अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार एचडी रेवन्ना को उनके पिता और पूर्व प्रधान मंत्री एचडी देवेगौड़ा के घर से एसआईटी की टीम ने हिरासत में लिया है।

karnataka sex scandal (2)

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मुख्य बातें
  • कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे हैं एचडी देवगौड़ा के बेटे और पोते
  • पोता प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर जा चुके हैं विदेश
  • कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का किया है गठन
Karnataka Sex Scandal: कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में फंसे जद(एस) नेता एचडी रेवन्ना को हिरासत में ले लिया गया है। जिसके बाद एचडी रेवन्ना को पूछताछ के लिए एसआईटी कार्यालय लाया गया है।

अग्रिम जमानत हो चुकी है खारिज

बेंगलुरु के केआर नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले में एसआईटी अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार एचडी रेवन्ना को उनके पिता और पूर्व प्रधान मंत्री एचडी देवेगौड़ा के घर से एसआईटी की टीम ने हिरासत में लिया है। अपहरण के एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत के उनके अनुरोध को बेंगलुरु की एक अदालत द्वारा खारिज किए जाने के तुरंत बाद कर्नाटक पुलिस टीम ने एचडी रेवन्ना को हिरासत में ले लिया।

कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में अपहरण का है आरोप

एचडी रेवन्ना पर के खिलाफ यह कार्रवाई कथित तौर पर "अपहरण और यौन शोषण" की शिकार एक महिला के बेटे की शिकायत के आधार पर की गई थी। मैसूर में केआर नगर पुलिस को दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में, उस व्यक्ति ने कहा कि उसकी मां ने अपने गांव लौटने से पहले छह साल तक एचडी रेवन्ना के घर पर नौकरानी के रूप में काम किया था, जहां वह एक दैनिक मजदूर के रूप में काम करती थी।

'वीडियो मिलने के बाद पीड़िता हुई गायब'

बाद में उस व्यक्ति को एक वीडियो मिला जिसमें कथित तौर पर मौजूदा सांसद और हासन लोकसभा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना द्वारा उसकी मां के यौन शोषण को दर्शाया गया था। उन्होंने कहा कि वीडियो सामने आने के तुरंत बाद उनकी मां लापता हो गईं। इसके बाद उन्होंने गुरुवार रात एचडी रेवन्ना और बबन्ना के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराई।

किन-किन धाराओं में मामला दर्ज

होलेनरसीपुरा विधायक और उनके सहयोगी पर आईपीसी की धारा 364ए (फिरौती के लिए अपहरण), 365 (नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपहरण) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया था। केआर नगर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में एचडी रेवन्ना को आरोपी नंबर एक और बबन्ना नाम के एक अन्य व्यक्ति को आरोपी नंबर दो के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
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शिशुपाल कुमार author

पिछले 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए खोजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक अपनी समझ विकसित की है। जिसमें कई सीनियर सं...और देखें

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