चिकन टिक्का लेने गए नाबालिग लड़के का हुआ यौन शोषण, आरोपी दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज

Karnataka: ​​अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि ये घटना तब हुई जब उनका लड़का मोहम्मद अशरफ की दुकान से चिकन टिक्का लेने के लिए गया था। जब लड़का दुकान में घुसा तो आरोपी दुकानदार ने उसे पकड़ लिया और पास के एक खेत में ले गया, जहां उसने नाबालिग का यौन शोषण किया।

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कर्नाटक में नाबालिग लड़का का हुआ यौन शोषण। (सांकेतिक फोटो)

मुख्य बातें
  1. कर्नाटक में नाबालिग लड़के का हुआ यौन शोषण
  2. चिकन टिक्का लेने गए नाबालिग लड़के का दुकानदार ने किया यौन शोषण
  3. आरोपी दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज
Karnataka: कर्नाटक पुलिस (Karnataka Police) ने शनिवार को बताया कि उसने दक्षिण कन्नड़ जिले में एक नाबालिग लड़के का यौन शोषण करने के आरोप में एक दुकान के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये घटना कल्लाडका में हुई और बंतवाल शहर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक पुलिस ने कहा कि लड़के के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

चिकन टिक्का लेने गए नाबालिग लड़के का दुकानदार ने किया यौन शोषण

अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि ये घटना तब हुई जब उनका लड़का मोहम्मद अशरफ की दुकान से चिकन टिक्का (Chicken Tikka) लेने के लिए गया था। जब लड़का दुकान में घुसा तो आरोपी दुकानदार ने उसे पकड़ लिया और पास के एक खेत में ले गया, जहां उसने नाबालिग का यौन शोषण किया।

आरोपी दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज

वहीं जब लड़के ने उसके आगे बढ़ने का विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। घटना का पता तब चला जब आरोपी दुकानदार ने फिर से लड़के को निशाना बनाने की कोशिश की । इसके बाद लड़के ने अपने माता-पिता को पूरी घटना के बारे में बताया। फिर लड़के के माता पिता पुलिस में गए और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
इससे पहले बुधवार को आइजोल में दो वर्षीय एक बच्ची की मौत के मामले में उसके माता-पिता को गिरफ्तार किया गया है। इस बात का संदेह है कि बच्ची का यौन उत्पीड़न किया गया था। आइजोल की रहने वाली बच्ची की 16 सितंबर को एक निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि बच्ची के पिता को एक अक्टूबर और उसकी मां को तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। बयान में कहा गया है कि निजी अस्पताल के एक चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त सूचना के बाद पुलिस ने 20 सितंबर को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और बाद में बच्ची के शव की जांच के बाद उसके यौन शोषण का संकेत मिला था।
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