Mafia MLA Brijesh Singh: सिकरौरा हत्याकांड मामले में माफिया विधायक बृजेश सिंह को मिली राहत

mafia mla brijesh singh: पीठ ने कहा, 'रिकॉर्ड में उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य को देखने से यह स्पष्ट है कि निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश साक्ष्य का लाभ देते हुए इन चार आरोपियों को गलत ढंग से बरी किया।'

माफिया विधायक बृजेश सिंह को मिली राहत (फाइल फोटो)

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिकरौरा हत्याकांड में माफिया विधायक बृजेश सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ दायर आपराधिक अपीलों को सोमवार को खारिज कर दिया। इस हत्याकांड में सात लोग मारे गए थे।मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति अजय भनोट की पीठ ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद इन अपीलों को खारिज कर दिया।पीठ ने कहा, 'अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गये सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद निचली अदालत आरोपियों को बरी करने के निष्कर्ष पर पहुंची थी। निचली अदालत का विचार संभव एवं प्रशंसनीय विचारों में से एक है और इसे विकृत विचार नहीं कहा जा सकता।'

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हालांकि उच्च न्यायालय ने चार आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर एक अन्य अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा, 'चार आरोपियों- पंचम सिंह, वकील सिंह, राकेश सिंह और देवेन्द्र प्रताप सिंह को बरी करने का निर्णय दरकिनार किया जाता है और इन्हें भादंसं की धाराओं 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दोषी करार दिया जाता है और प्रत्येक पर 50,000 रुपये जुर्माने के साथ उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।'

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