युवक ने धोखे से कराया अनुसूचित जाति की महिला का धर्म परिवर्तन, दोषी शख्स को आजीवन कारावास की सजा, SC-ST कोर्ट ने सुनाया फैसला

Crime News: बुलंदशहर में एससी-एसटी कोर्ट ने एक शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर एक अनुसूचित जाति की महिला को धोखा देकर उसका धर्म परिवर्तन कराने का आरोप था। कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ ही उस पर 4 लाख 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Life Imprisonment

बुलन्दशहर में आकाश बनकर महिला का धर्म परिवर्तन करवाने वाले अनीश को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Crime News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने बुधवार को जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 4.56 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अधिवक्ता विपुल कुमार राघव ने बताया कि बुलंदशहर में एक अनुसूचित जाति की महिला को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में अनीश नाम के एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 4.56 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसमें 3.50 लाख रुपए महिला को दिए जाएंगे।

अनीस को आजीवन कारावास की सजा

अधिवक्ता विपुल कुमार राघव ने बताया कि 15 मार्च 2022 को गुलावठी कोतवाली में युवती की ओर से आरोपी अनीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसमें बताया गया कि अनीश ने आकाश नाम से महिला को झांसे में लेकर धर्म परिवर्तित करा दिया। महिला का नाम आयशा रख दिया। वह महिला के ढाई लाख रुपए और एक चेन लेकर फरार हो गया। एससी-एसटी कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी अनीस को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, उसे मृत्यु होने तक सजा भुगतनी होगी। वहीं इस मामले में आरोपी का कहना है कि वह निर्दोष है और अपर अदालत में अपील करेगा।

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Shashank Shekhar Mishra author

शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com/ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव ह...और देखें

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