Manish Sisodia Bail: मनीष सिसोदिया को मिली अंतरिम जमानत, भतीजी की शादी में होंगे शामिल
Manish Sisodia Bail: सीबीआई के वकील ने सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वह "अत्यधिक प्रभावशाली" व्यक्ति हैं, जो "उच्च और शक्तिशाली पद" पर थे और "सबूतों के साथ छेड़छाड़" कर सकते हैं।

मनीष सिसोदिया को अंतरिम बेल
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3 दिन के लिए जेल से बाहर होंगे मनीष सिसोदिया
राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को तीन दिन (13 से 15 फरवरी) तक अंतरिम जमानत दी है। मनीष सिसोदिया ने 12 से 16 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। सिसोदिया ने यूपी के लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी।
सीबीआई का सिसोदिया के खिलाफ तर्क
सीबीआई के वकील ने सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वह "अत्यधिक प्रभावशाली" व्यक्ति हैं, जो "उच्च और शक्तिशाली पद" पर थे और "सबूतों के साथ छेड़छाड़" कर सकते हैं। सीबीआई ने तर्क दिया था कि केवल दूल्हा और दुल्हन ही अपनी शादी के लिए पांच दिन की छुट्टी मांग सकते हैं। एजेंसी ने कहा, शादी में शामिल होने के लिए एक दिन का समय दिया जा सकता है।
पुलिस की मौजूदगी पर क्या बोले सिसोदिया
अदालत ने सिसौदिया के वकील से पूछा कि क्या उन्हें शादी समारोह में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? इस पर, सिसौदिया ने अपने वकील के माध्यम से जवाब दिया कि मेरे साथ पुलिस भेजकर मेरे परिवार को अपमानित मत कीजिए। उन्होंने कहा- "नहीं। इससे माहौल खराब हो जाएगा। अगर मुझे तीन दिन का समय मिलता है तो भी यह मेरे लिए ठीक है, लेकिन मेरे साथ पुलिस न जाए।"
सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने क्रमशः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में 13-15 फरवरी तक सिसोदिया को राहत प्रदान की। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने पिछले साल 26 फरवरी को पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद, ईडी ने उन्हें संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया।
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