MP: बलात्कार के आरोपियों के घरों पर चला बुलडोजर, रेप के बाद प्राइवेट पार्ट में डाली थी कठोर चीज
MP Minor Girl Rape Case: मध्य प्रदेश के सतना जिले में 12 साल की लड़की से बलात्कार और क्रूरता के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया।
सतना रेप के आरोपियों के घरों पर चला बुलडोजर
MP Minor Girl Rape Case: मध्य प्रदेश के सतना जिले में 12 साल की लड़की से बलात्कार और क्रूरता के आरोपी दो लोगों को घरों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। आरोपियों की पहचान रवींद्र कुमार और अतुल भदोलिया के रूप में हुई है। दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं और मैहर शहर में एक मंदिर का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट के साथ काम करते थे। उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद मां शारदा देवी मंदिर प्रबंधन कमिटी ने दोनों को हटा दिया। सरकार की तरफ से कहा गया कि सतना जिले के मैहर में नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने आज दोनों आरोपियों के अवैध निर्माण को बुलडोजर चला कर जमींदोज कर दिया।
रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों आरोपियों के घर अवैध रूप से बने पाए गए। पुलिस के उपविभागीय अधिकारी (SDOP) लोकेश डाबर ने कहा कि मैहर नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने शुक्रवार को दोनों व्यक्तियों के परिवारों को नोटिस जारी कर उनकी जमीन और इमारतों से संबंधित दस्तावेज मांगे। उन्होंने कहा कि उदयपुर के विदिशा जिले में भदोलिया का घर गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सरकारी जमीन पर बनाया गया था जबकि मालियान टोलानई बस्ती में रवींद्र कुमार का घर बिना अनुमति के बनाया गया था।
पुलिस सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि गुरुवार को आरोपी ने कथित तौर पर लड़की को फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले गया उसके साथ बलात्कार किया और उसके निजी अंगों में एक कठोर वस्तु डाल दी। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इसकी पुष्टि उनकी मेडिकल जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही की जा सकेगी।
लड़की के शरीर से अत्यधिक खून बह गया था। उसके शरीर पर काटने के भी निशान थे। उसे रीवा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक (एसपी) आशुतोष गुप्ता ने बताया कि नाबालिग का रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की एक टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर उन्हें आगे के इलाज के लिए भोपाल या दिल्ली भी स्थानांतरित किया जा सकता है।
30 साल की उम्र के आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और शुक्रवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। जिसने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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