अब अतीक के वकील पर कानून ने कसा शिकंजा, उमेशपाल हत्याकांड में खान शौलत हनीफ को बनाया गया आरोपी
उमेश पाल अपहरण मामले में उम्रकैद की सजा पाने के बाद नैनी जेल में बंद खान शौलत हनीफ से पूछताछ के लिए पुलिस जल्द ही अदालत में रिमांड की अर्जी दाखिल कर सकती है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी विधायक राजू पाल की हत्या मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके दो सुरक्षाकर्मियों की 24 फरवरी, 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के वकील को आरोपी बनाया गया
अभी तक जो वकील अतीक अहमद का कोर्ट में बचाव करते रहा था, कानून के शिकंजे से बचाने की कोशिश करते रहता था, अब वो खुद कानून के शिकंज में फंस गया है। उमेशपाल हत्याकांड में अतीक के वकील को आरोपी बनाया गया है।
क्या है वकील
अतीक अहमद के वकील खान शौकत हनीफ पर उमेश पाल हत्याकांड में आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है। प्रयागराज के पुलिस उपायुक्त (शहर) दीपक भूकर ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी में हनीफ का नाम भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज किया गया है। भूकर ने कहा- हमें पता चला कि हनीफ ने हमले से कुछ दिन पहले अहमद के बेटे असद के साथ उमेश पाल की तस्वीरें शेयर की थीं।"
जल्द होगी पूछताछ
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उमेश पाल अपहरण मामले में उम्रकैद की सजा पाने के बाद नैनी जेल में बंद खान शौलत हनीफ से पूछताछ के लिए पुलिस जल्द ही अदालत में रिमांड की अर्जी दाखिल कर सकती है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी विधायक राजू पाल की हत्या मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके दो सुरक्षाकर्मियों की 24 फरवरी, 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के अगले दिन 25 फरवरी को धूमनगंज थाना में अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम, नौ अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
हो चुकी है सजा
प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने उमेश पाल अपहरण मामले में हनीफ, अतीक और दिनेश पासी को 28 मार्च को दोषी ठहराया था। हनीफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बता दें कि 15 अप्रैल को, अतीक और उसके भाई को पत्रकारों के रूप में सामने आए तीन हमलावरों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी।
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