Rajasthan: नाबालिग लड़की की खरीद-फरोख्त का भंडाफोड़, बुआ ने बेचा; तीन साल में दो बच्चों की बनी मां
Rajasthan Crime: राजस्थान की राजधानी से दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा हुआ है, जहां नाबालिग लड़की की खरीद-फरोख्त के मामले में आरोपी बाप-बेटे सहित तीन की गिरफ्तारी हुई है। लड़की जब 11 साल की थी, तो उसकी बुआ ने उसे दो लाख रुपये में बेच दिया था। तीन साल में अब वो दो बच्चों की मां बन चुकी है।
नाबालिग के साथ खरीद-फरोख्त का खेल।
Crime News: राजस्थान पुलिस ने एक नाबालिग लड़की की खरीद-फरोख्त के मामले में बाप-बेटे समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। उसके अनुसार, तीन साल पहले नाबालिग जब 11 साल की थी तो उसकी बुआ ने उसे दो लाख रुपये में बेच दिया था। वह 14 साल की उम्र में दो बच्चों की मां बन चुकी है।
लड़की को खरीदने वालों को पुलिस ने दबोचा
मुरलीपुरा के थानाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि लड़की को खरीदने के आरोपी संदीप यादव और सतवीर यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये दोनों हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बधवाना गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता किसी तरह भागने में सफल रही और 16 जुलाई को उसने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बुआ ने अपनी भतीजी को दो लाख रुपये में बेचा
पुलिस के अनुसार आरोपी ने गलत जानकारी देकर नाबालिग लड़की का आधार कार्ड बनवा लिया। पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संदीप को अंबाला में एक सीमेंट फैक्टरी से और उसके पिता सतवीर को चरखी दादरी के बधवाना गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक लड़की के माता-पिता यहां मुरलीपुरा इलाके में रहते थे लेकिन उनके बीच लड़ाई होने पर वह नीमराणा में अपनी बुआ के पास चली गई। बुआ ने उसकी देखभाल करने के बजाय उसे हरियाणा के एक परिवार को दो लाख रुपये में बेच दिया। पीड़िता 12 और 14 साल की उम्र में दो बच्चों की मां बन गई।
पॉक्सो कानून के तहत दर्ज किया गया मामला
पुलिस के अनुसार पीड़िता की शिकायत के आधार पर भादंसं की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उपायुक्त अमित कुमार ने कहा, "पीड़िता को हरियाणा में बेचने वाली उसकी बुआ को बहरोड़ शहर से हिरासत में लिया गया और उसे भी आज गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है।"
उन्होंने कहा कि मामला भादंसं की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है क्योंकि अपराध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के कार्यान्वयन से पहले हुआ और मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंप दी गई है।
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