पहले किया दुष्कर्म फिर बनाने लगा दबाव, जेल से निकलते ही पीड़िता के कर दिए टुकड़े; पढ़िए Odisha की ये दर्दनाक कहानी
ओडिशा झारसुगुड़ा में अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए दुष्कर्म के आरोपी ने पीड़िता की हत्या कर ब्राह्मणी नदी में फेंक दिया। पीड़िता झारसुगुड़ा में अपनी चाची के घर में रह रही थी और बेहरामल इलाके में एक ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी।
झारसुगुड़ा में लड़की से हत्या
ओड़िशा: झारसुगुड़ा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी ने पीड़िता का अपहरण कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शरीर को टुकड़ों में काटकर राउरकेला के ब्राह्मणी नदी में फेंक दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरोपी दुष्कर्म के मामले में अंतरिम जमानत पर था। ये घटना बुधवार को तब सामने आई, जब झारसुगुड़ा पुलिस ने 24 साल के आरोपी कुनु किसान को राउरकेला लाया और नाबालिग लड़की के अधिकांश शरीर के अंगों को बरामद किया। ODRAF कर्मियों की मदद से राउरकेला पुलिस ने झारसुगुड़ा पुलिस की मौजूदगी में दूसरे ब्राह्मणी पुल के पास नदी से धड़ और शरीर के दूसरे अंगों को बरामद करने में कामयाबी हासिल की, जबकि छोटे-छोटे अंग तारकेरा पंप हाउस के पास दलदली झाड़ी से मिले।
7 दिसंबर से लापता थी मृतका
पश्चिमी रेंज के डीआईजी पुलिस बृजेश कुमार राय ने बताया कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार पीड़िता नाबालिग थी और अगस्त 2023 में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में धरूआडीही पुलिस स्टेशन में पोक्सो एक्ट के तहत उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। आरोपी को इस साल जनवरी में अंतरिम जमानत मिल गई थी और उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी था। पीड़िता झारसुगुड़ा में अपनी चाची के घर में रह रही थी और बेहरामल इलाके में एक ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी। वह 7 दिसंबर से लापता थी। जांच के दौरान, झारसुगुड़ा पुलिस ने आरोपी पर शक किया और उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।
ऐसा लगता है कि आरोपी ने पीड़िता को पोक्सो मामले में राहत दिलाने के लिए मनाने या दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा और उसने यह कठोर कदम उठाया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, झारसुगुड़ा से अपहरण करने के बाद, आरोपी उसे सुंदरगढ़ के लठीकटा पुलिस सीमा के अंतर्गत किसी सुनसान जगह ले गया, जहां उसने यह घिनौना अपराध किया और शरीर के अंगों को ठिकाने लगा दिया। हम अभी आगे की जांच कर रहे है।
जानकारी के मुताबिक पीड़िता अपने चाचा के घर रहने के दौरान लेफ्रिपाड़ा ब्लॉक के दंपदा निवासी आरोपी के संपर्क में आई थी। 26 अगस्त, 2023 को धरूआडीही पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उसने मामले से राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया और 08 जनवरी को सुंदरगढ़ की पोक्सो अदालत से अंतरिम जमानत प्राप्त की। बाद में अदालत में पेश न होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच अभी जारी है।
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