देश छोड़कर भागने की फिराक में थीं जैकलीन, ईडी ने रेगुलर बेल का किया विरोध

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलिन फर्नांडीज को 10 नवंबर तक राहत दे दी। इन सबके बीच प्रवर्तन निदेशालय ने रेगुलर बेल दिए जाने का विरोध किया है।

जैकलीन फर्नांडीज को 10 नवंबर तक राहत

200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की अंतरिम जमानत 10 नवंबर तक अदालत ने बढ़ा दी है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत की अवधि पर फैसला सुनाया।अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सभी पक्षों को चार्जशीट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जमानत और अन्य लंबित आवेदनों पर सुनवाई 10 नवंबर को होगी।ईडी ने दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ अदालत को बताया कि जैकलीन पेशेवर अपराधी के श्रेणी में आती हैं और उन्हें रेगुलर बेल नहीं देनी चाहिए। वो अदालत से मिली राहत का बेजा इस्तेमाल कर सकती हैं।

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रेगुलर बेल का ईडी ने किया विरोध

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जैकलीन की रेगुलर बेल पर दायर किये गए ED के विरोध पत्र में बड़ा खुलासा हुआ है। जैकलीन ने जाँच के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। जैकलीन ने मोबाइल से डेटा डिलीट किया था। जैकलिन ने जाँच के दौरान देश छोड़कर फरार होने की कोशिश भी की थी, लेकिन LOC जारी होने के कारण कामयाब नहीं हो सकी। जैकलीन ने कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया, जब भी सबूत दिखाकर या अन्य आरोपियों के सामने बैठाकर पूछताछ की गई बस कबूल किया।जैकलीन का बर्ताव जाँच के दौरान ठीक नहीं रहा, वो सबूतों और गवाहों को नुकसान पहुँचा सकती है। इन्हीं खास दलीलों के साथ ED ने पटियाला कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर जैकलीन को बेल दिये जाने का विरोध किया।

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