सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी मामले में आदेश वापस लिया, पूछा कि क्या उनके खिलाफ कोई जांच लंबित है
मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर अब अगली तारीख को फैसला होगा। अब्बास अंसारी मऊ निर्वाचन क्षेत्र से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक हैं। इस मामले में अंसारी को छह सितंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था।

मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी (फोटो- AbbasAnsari00786)
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपना वह आदेश वापस ले लिया जिसमें पुलिस को ‘गैंगस्टर’ अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ जांच 10 दिन के भीतर पूरी करने को कहा गया था। न्यायालय ने इसके बजाय पुलिस से यह जानना चाहा कि क्या उनके खिलाफ कोई जांच लंबित है।
ये भी पढ़ें- जिस हाथरस भगदड़ में गई थी 121 लोगों की जान, उसका दोषी कौन? आ गई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट, जानिए एक-एक डिटेल
छह मार्च को अगली सुनवाई
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए छह मार्च की तारीख तय की है। इससे पहले अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश ‘गैंगस्टर’ अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। सिब्बल ने कहा कि राज्य ने मामले में गलत हलफनामा दाखिल किया है और अंसारी के खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा था
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने कहा कि उन्हें इस मामले पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इससे पहले दिन में पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को ‘गैंगस्टर’ अधिनियम के तहत अंसारी के खिलाफ मामले की जांच 10 दिन के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया था। पीठ ने कहा कि मामले की जांच पूरी होने के बाद वह अंसारी की जमानत याचिका पर विचार करेगी।
मामले में अबतक क्या-क्या हुआ
अंसारी ने मुठभेड़ के डर से 31 जनवरी को ‘गैंगस्टर’ अधिनियम के तहत एक मामले में अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही में डिजिटल माध्यम से पेश होने का अनुरोध किया था। पिछले साल 18 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस मामले में अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन पर और कुछ अन्य लोगों पर वित्तीय एवं अन्य लाभ के लिए गिरोह बनाने का आरोप लगाया गया था। चित्रकूट जिले के कोतवाली कर्वी थाने में 31 अगस्त, 2024 को अंसारी, नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान और शाहबाज आलम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा दो, तीन के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन पर जबरन वसूली और मारपीट का आरोप लगाया गया था।
भाषा एजेंसी
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। क्राइम (Crime News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

पिछले 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए खोजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक अपनी समझ विकसित की है। जिसमें कई सीनियर सं...और देखें

Punjab में सूडानी छात्रों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, एक की मौत; नमाज अदा कर रहे थे सभी

पति और प्रेमी में सुलह कराने को पत्नी ने खेत में कराई शराब पार्टी, अगले दिन दूसरे खेत में मिला पति का शव; जानें वहां क्या-कुछ हुआ

नशे में धुत दो बदमाशों ने की युवक को जिंदा जलाने की कोशिश; गंभीर रूप से झुलसा पीड़ित

साहब बचा लो! ससुराल वाले देह व्यापार में धकेल रहे हैं, सास खुद होटल में लेकर गई; एक बहू की पुलिस से गुहार

बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, पूर्णिया में सुबह-सुबह टीचर को मारी गोली
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited