प्रज्वल रेवन्ना के भारत आते ही होने लगा हिसाब, अदालत से लगा झटका; SIT के सवालों का देना होगा जवाब
Prajwal Revanna Case: महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी से भारत पहुंचने के तुरंत बाद, मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बृहस्पतिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद शुक्रवार को उन्हें अदालत ने छह जून तक एसआईटी की हिरासत में भेज दिया है।
प्रज्वल रेवन्ना को छह जून तक एसआईटी की हिरासत।
Bengaluru News: जर्मनी से भारत आते ही प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई तेज हो चुकी है। महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे जनता दल-सेक्युलर (जद-एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को यहां पहुंचने के तुरंत बाद, मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बृहस्पतिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया था। अब अदालत ने प्रज्वल के खिलाफ कार्रवाई की है।
प्रज्वल को छह जून तक एसआईटी की हिरासत
जद (एस) के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की अदालत ने छह जून तक एसआईटी की हिरासत में भेज दिया है। जनता दल (सेक्युलर) के संरक्षक एच. डी. देवेगौड़ा के पोते और हासन लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार प्रज्वल (33) पर महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है। उनके खिलाफ अभी तक यौन उत्पीड़न के तीन मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। हासन से सांसद प्रज्वल लोकसभा चुनाव के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में हुए मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को जर्मनी चले गए थे।
बेंगलुरु पहुंचते ही एसआईटी ने कर लिया गिरफ्तार
प्रज्वल रेवन्ना बृहस्पतिवार देर रात जब विमान से बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरे, तो वहां मौजूद महिला आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारियों के नेतृत्व वाला महिला पुलिसकर्मियों का एक दल उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील करने के लिए उनका इंतजार कर रहा था। रेवन्ना को जर्मनी से यहां पहुंचने के तुरंत बाद, एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की।
आगे की कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी- जी. परमेश्वर
कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना को प्रक्रिया पूरी करने के बाद गिरफ्तार किया गया और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी। इस बीच, प्रज्वल रेवन्ना के वकील ने शुक्रवार को कहा कि सांसद प्रज्वल उनके खिलाफ जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) का पूरा सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने इस मामले में ‘मीडिया ट्रायल’ नहीं किए जाने का अनुरोध किया है। हालांकि उन्हें झटका लग गया और उन्हें 6 जून तक एसआईटी की हिरासत में भेज दिया गया।
29 मई को प्रज्वल ने दायर की थी अग्रिम जमानत
प्रज्वल ने अदालत में 29 मई को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसने 31 मई को सुनवाई की तारीख तय की थी और एसआईटी को आपत्तियां दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया था। हासन के ‘होलेनरसीपुरा टाउन’ पुलिस थाने में 28 अप्रैल को प्रज्वल के खिलाफ दर्ज पहले मामले में उन पर 47 वर्षीय पूर्व घरेलू सहायिका का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। उन्हें आरोपी नंबर दो के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि उनके पिता और होलेनरसीपुरा से विधायक एच डी रेवन्ना को आरोपी नंबर एक बनाया गया है।
कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने केंद्र से उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने इससे पहले प्रज्वल रेवन्ना को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मद्देनजर कर्नाटक सरकार द्वारा की गई मांग के अनुसार उनका राजनयिक पासपोर्ट क्यों न रद्द कर दिया जाए।
(इनपुट- एजेंसी)
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आयुष सिन्हा author
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