Anti Paper Leak Law 2024 Explained: 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना, जानें क्या है एंटी पेपर लीक कानून
Anti Paper Leak Law 2024 Explained in Hindi: केंद्र सरकार ने 21 जून को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 यानी एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया है। परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए कानून में अधिकतम 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
Anti Paper Leak Law 2024
The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024, Anti Paper Leak Law 2024 Explained in Hindi: देशभर के लाखों युवा एक अदद सरकारी नौकरी के लिए घर से दूर रहकर सालों मेहनत करते हैं। छोटी से छोटी भर्ती के लिए लाखों की संख्या में लोग आवेदन करते हैं। फिर आंखों में नौकरी का सपना संजोए पूरी ईमानदारी से परीक्षा देते हैं। फिर कहीं से एक खबर आती है कि पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई। इस खबर से न केवल युवाओं का मनोबल टूटता है बल्कि उनका पूरा परिवार भी किसी न किसी तरीके से प्रभावित होता है। केंद्र और राज्य स्तर पर होनी वाली परीक्षाओं का पेपर लीक होना अब एक आम बात हो गई है। हर साल सरकारी भर्ती परीक्षा से लेकर बोर्ड एग्जाम तक के पेपर लीक होने की खबर सामने आती है। परीक्षा केंद्रों पर सख्ती के बावजूद भी नकल और पेपर आउट होने के कई मामले आते हैं। इस साल फरवरी में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, फिर यूपी आरओ एआरओ, नीट यूजी (NEET UG Exam 2024)और अब यूजीसी नेट एग्जाम (UGC NET Exam 2024) भी इसी वजह से रद्द कर दिया गया है।
Anti Paper Leak Law 2024 Detail: केंद्र सरकार ने लागू किया एंटी पेपर लीक कानून
देशभर में नीट यूजी में हुई गड़बड़ी और यूजीसी नेट पेपर लीक पर बहस छिड़ी हुई है। शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) पेपर लीक के आरोपों से जूझ रहे हैं। ऐसे में युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 21 जून को ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ (The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024) यानी एंटी पेपर लीक कानून लागू किया है। एंटी पेपर लीक कानून इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा में पारित हुआ। वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया।
What is Anti Paper Leak Law 2024: 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माना
एंटी पेपर लीक कानून 2024 का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) आदि द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकना है। धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए कानून में न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। बता दें कि एंटी पेपर लीक कानून 2024 में 15 ऐसी एक्टिविटीज को हाईलाइट किया गया है, जिसमें शामिल होने पर जेल या फिर जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है।
Anti Paper Leak Law 2024: इन 15 गलतियों पर मिलेगी सजा
- परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर-की लीक करना।
- किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र या आंसर-की लीक करने में दूसरे लोगों के साथ शामिल होना।
- बिना किसी अधिकार के प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट देखना या अपने पास रखना।
- परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा 1 या उससे अधिक प्रश्नों का उत्तर बताना।
- परीक्षा में किसी भी कैंडिडेट की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना।
- आंसर शीट या ओएमआर शीट में गड़बड़ी करना।
- बिना किसी अधिकार या बिना बोनाफाइड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करना।
- किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी करना।
- किसी भी परीक्षा में कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग या उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करना।
- परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी कराने की नीयत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करना।
- कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करना।
- परीक्षा में घपला करने की नीयत से कैंडिडेट के सीटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करना।
- पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करना।
- पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाना।
- पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी परीक्षा कराना, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करना।
Anti Paper Leak Law 2024 PDF: कौन करेगा जांच
इस कानून के तहत आने वाले अपराध गैर-जमानती हैं। डीएसपी या एसीपी रैंक का अधिकारी कानून के तहत किसी भी अपराध की जांच कर सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के पास किसी भी जांच को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है।
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