B.ED VS BTC: बिग अपडेट! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब B.ED वाले नहीं होंगे प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के पात्र
B.ED VS BTC: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए आदेश दिया है कि, केवल बीएड पास करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके लिए बीटीसी पास करना अनिवार्य होगा।
B.ED VS BTC : अब बीएड वाले प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के लिए नहीं होंगे पात्र
B.ED VS BTC: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने एनसीपीआई और केंद्र सरकार की एसएलपी खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही (B.ED VS BTC) ठहराया है। बता दें अब सिर्फ बीएड डिग्री के आधार पर अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती के लिए पात्र नहीं (B.ED VS BTC Supreme Court Judgement) माने जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से बीएड छात्रों को बड़ा झटका लगा है। देशभर के बीएड उम्मीदवारों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। कोर्ट के इस फैसले का असर अब ना केवल राजस्थान बल्कि देश के सभी राज्यों में देखने को मिलेगा।
B.ED VS BTC Supreme Court: क्या था पूरा मामलाबता दें राजस्थान हाईककोर्ट ने बीएड डिग्रीधारकों के कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। इसके विरोध में अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं अब जस्टिस संजय किशनकौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। साथ ही बीटीसी डिग्रीधारकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के लिए पात्र बताया है।
बीटीसी या डीएलएड अनिवार्यअब प्राथमिक विद्यालयों यानी कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक की भर्ती के लिए आपको बीटीसी और डीएलएड की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। सभी राज्यों में अब बीटीसी/डीएलएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक की भर्ती के लिए पात्र होंगे।
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TNN एजुकेशन डेस्क author
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