फीस को लेकर भजनलाल सरकार का प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा, ड्रेस और कोर्स खरीद के लिए निर्देश जारी

राजस्थान की भजन लाल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में फीस, कोर्स और ड्रेस को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत प्राइवेट स्कूल राजस्थान विद्यालय (फीस विनियमन) अधिनियम 2016 एवं 2017 के हिसाब से ही फीस ले सकेंगे।

Bhajan Lal Sharma, CM, Rajasthan

राजस्थान की भजन लाल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में फीस, कोर्स और ड्रेस को लेकर निर्देश जारी किए हैं। प्राइवेट स्कूलों में लगातार आ रहीं अतिरिक्त फीस वसूलने की शिकायत के बाद सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी ने एक आदेश जारी कर निजी विद्यालयों में राजस्थान विद्यालय (फीस विनियमन) अधिनियम 2016 एवं 2017 की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने विद्यालय स्तर पर अभिभावक शिक्षक समागम (PTA) एवं विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी (SLFC) गठन की सूचना सदस्यों के नाम, पता व मोबाइल नम्बर सहित पीएसपी पोर्टल पर अद्यतन करने तथा फीस कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस का ब्यौरा वर्षवार एवं मदवार पीडीएफ अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।

ड्रेस और कोर्स खरीद के लिए निर्देश जारी

आदेशानुसार विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस के अतिरिक्त फीस लेना अवैध है, जिसे फीस एक्ट के नियमानुसार विद्यार्थी को लौटानी होगी। फीस कमेटी द्वारा निर्धारित फीस तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए आबद्धकारी होगी। भूतलक्षी प्रभाव से फीस का निर्धारण नहीं हो सकेगा। निजी विद्यालय को संबद्धता प्राप्त बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रकाशित पाठ्य—पुस्तकें शिक्षण के लिए लागू करनी होगी। पाठ्य पुस्तकों की सूची लेखक प्रकाशक के नाम एवं मूल्य सहित नोटिस बोर्ड व वेबसाइट पर सत्र के प्रारम्भ में प्रदर्शित करेंगे, जिसे विद्यार्थी खुले बाजार से खरीद सके।

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