School News Admission 2023-24: प्राइवेट स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को एडमिशन देने का निर्देश, देखें पूरी खबर

Delhi Private School EWS Admission 2023-24: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निजी स्कूल को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस/वंचित श्रेणी के तहत तीन छात्रों को दाखिला देने का निर्देश दिया है।

प्राइवेट स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को एडमिशन (image - canva)

Delhi Private School NEWS Admission 2023-24: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निजी स्कूल को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत तीन छात्रों को दाखिला देने का निर्देश दिया है। यह देखते हुए कि वंचित समूहों के छात्रों को अन्य बच्चों के साथ समाज की मुख्यधारा में शामिल करने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर जरूरी हैं। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा तीन छात्रों द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिन्होंने दिसंबर 2021 के आदेश का अनुपालन करने की मांग की थी, जिसमें स्कूल को उन्हें ईडब्ल्यूएस/वंचित समूह (डीजी) श्रेणी के तहत प्रवेश देने का निर्देश दिया गया था।
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अदालत ने कहा कि ईडब्ल्यूएस/वंचित समूह (डीजी) के लिए उपलब्ध सीमित सीटें खाली नहीं छोड़ी जानी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक खाली सीट आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से दूर कर सकती है।
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