Education News Today: प्राइवेट स्कूल की मनमानी खत्म, यूनिफॉर्म और किताबों की नहीं कर सकते जबरन बिक्री, जारी हुआ निर्देश

Education News Today in Hindi: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्राइवेट स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे छात्रों और अभिभावकों को किसी विशेष वेंडर से यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

Private schools cannot forcefully sell uniforms and books

स्कूल्स यूनिफॉर्म और किताबों की नहीं कर सकते जबरन बिक्री (image - meta ai)

Education News, School News Today: शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार को कई शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ निजी स्कूल अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं कि वे सिर्फ उन्हीं दुकानों से यूनिफॉर्म और किताबें खरीदें, जिनसे स्कूल का करार है। (Education News in Hindi) यह छात्रों और अभिभावकों के आर्थिक हितों के खिलाफ है और किसी भी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षिक सामग्रियों की बिक्री को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। (Education News for School Assembly) दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद ने आज घोषणा की कि कई अभिभावकों और छात्रों की शिकायतों के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि कई निजी स्कूल छात्रों को किताबें, गाइड, टाई, बेल्ट, नोटबुक, यूनिफॉर्म और बैग इत्यादि केवल कुछ विशेष विक्रेताओं से खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह न केवल अनुचित है, बल्कि छात्रों और अभिभावकों के अधिकारों का उल्लंघन भी है।

स्कूलों को करनी होगी पारदर्शिता सुनिश्चित

मंत्री ने कहा कि सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइट और स्कूल परिसर में नोटिस बोर्ड पर निर्धारित पाठ्यपुस्तकों, शैक्षिक सामग्री और आवश्यक वस्तुओं की सूची को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। यदि कोई स्कूल इस जानकारी को छिपाने या गलत जानकारी देने का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नए दिशा-निर्देशों के प्रमुख बिंदु:

दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 और दिल्ली नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के तहत शिक्षा निदेशालय द्वारा नौ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं:

1. अभिभावकों को किसी विशेष विक्रेता से खरीदारी के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

2. स्कूलों को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र से पहले अपनी वेबसाइट पर किताबों और यूनिफॉर्म की सूची अपलोड करनी होगी।

3. स्कूल यह सुनिश्चित करें कि छात्रों और अभिभावकों पर अतिरिक्त अध्ययन सामग्री खरीदने का कोई दबाव न हो।

4. स्कूल परिसर में सार्वजनिक स्थानों पर आवश्यक शैक्षिक सामग्रियों की सूची लगानी होगी।

5. दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

दिल्ली सरकार ने माता-पिता और अन्य हितधारकों से आग्रह किया है कि यदि वे किसी स्कूल द्वारा इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होता देखें, तो इसकी शिकायत श्री मनीष जैन, उप शिक्षा निदेशक (PSB) से ddeact1@gmail.com पर ईमेल द्वारा या हेल्पलाइन नंबर 9818154069 पर कर सकते हैं।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, BNS और BNSS के तहत भी आवश्यक दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।

दिल्ली सरकार शिक्षा को सुलभ और किफायती बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और अभिभावकों से अपील करती है कि वे किसी भी अनियमितता की सूचना संबंधित अधिकारियों को दें।

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भावना किशोर author

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मूल की भावना ने देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIMC से 2014 में पत्रकारिता की पढ़ाई की. 10 सालों से मीडिया में काम कर रही हैं. न्यू...और देखें

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