WB Teacher Recruitment News: बिग ब्रेकिंग! शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द की 24000 शिक्षक भर्ती

WB Teacher recruitment Scam news: पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने साल 2016 की शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया है। साथ ही पूरे पैनल को निरस्त कर दिया गया है।

WB Teacher Recruitment 2024 news

WB Teacher Recruitment 2024 News: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती हुई रद्द

WB Teacher Recruitment 2024 News, WB Teacher recruitment news: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बड़ी खबर है। शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल द्वारा की गई शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया (High Court Cancel WB Teacher Recruitment 2016) है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा पैनल ही निरस्त कर दिया है। साथ ही 9वीं से 12वीं व ग्रुप सी और डी की नियुक्तियां जिनमें धांधलेबाजी पाई गई हैं उसे भी रद्द करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने इन शिक्षकों को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ चार हफ्ते के भीतर वेतन लौटाने का आदेश दिया है। इसके लिए कोर्ट ने जिला अधिकारियों को 6 हफ्ते के भीतर पैसे वसूलने की जिम्मेदारी दी है।

इस पैनल ने करीब 23,753 नौकरियां दी थी। वहीं हाईकोर्ट ने पूरे जॉब पैनल को रद्द कर दिया है। जॉब के लिए गठित इस पैनल पर करीब 5 से 15 लाख रुपये घूस लेने का आरोप है। भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों के घर करोड़ो रुपये बरामद किए गए हैं।

2016 पश्चिम बंगाल शिक्षकों की भर्ती रद्दबता दें साल 2014 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। यह भर्ती प्रक्रिया साल 2016 में शुरू हुई थी। वहीं अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। साथ ही 15 दिनों के भीतर दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। यह उन लाखों उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है, जो शिक्षक की नौकरी के लिए कड़ी मेहनत व संघर्ष कर रहे हैं।

मेरिट लिस्ट में नाम ना होने पर भी शिक्षकों की नौकरीशिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में कुछ याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि मेरिट लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के कम नंबर थे उन्हें सबसे ऊपर स्थान मिला था। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि यहां जिन उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है उन्हें भी नौकरी दी गई है। वहीं कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी पाए गए हैं जिन्होंने अभी तक राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। जबकि शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी परीक्षा क्वालीफाई करना अनिवार्य है।

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    TNN एजुकेशन डेस्क author

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