छेड़छाड़ के आरोप में घिरे IPS को DIG के पद से हटाया गया, जानें ऐसे मामलों में कौन-सी लगती है धारा व कितनी है सजा
गोवा में तैनात भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी ए कोआन को उनके पद से हटाया दिया गया है। उन पर एक महिला द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है, आइये जानते हैं ऐसे मामलों में कौन सी धारा लगाई जा सकती है?
छेड़खानी में कौन सी धारा लगती है (image - canva)
गोवा में तैनात भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी ए कोआन को एक क्लब में एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप लगने के बाद उप महानिरीक्षक (DIG) के पद से हटा दिया गया है और उन्हें राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने 10 अगस्त यानी आज यह जानकारी दी। यह मामला भले क्राइम का हो लेकिन एजुकेशन के एंगल से हमें पता होना चाहिए कि ऐसे में कानून क्या एक्शन ले सकता है।संबंधित खबरें
पहले जानें मामला
गोवा के डीजीपी जसपास सिंह ने 9 अगस्त, 2023 को संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने ‘राज्य सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भेज दी है।’संबंधित खबरें
गोवा सरकार के अवर सचिव (कार्मिक विभाग) नाथिन अराउजो ने 9 अगस्त कह शाम को आदेश दिया कि कोआन तत्काल प्रभाव से डीजीपी के समक्ष पेश हों। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आश्वस्त किया है कि आरोपी आईपीएस अधिकारी के खिलाफ ‘सख्त कार्रवाई’ की जाएगी। बता दें, अधिकारी पर 7 अगस्त, 2023 की रात राज्य में एक क्लब में एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है।संबंधित खबरें
गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) के विधायक विजय सरदेसाई की ओर से इस मामले को राज्य विधानसभा में उठाए जाने के बाद सावंत ने 9 अगस्त को सदन में कहा कि ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी का नाम लिए बिना सरदेसाई ने सदन में कहा कि एक महिला ने नाइट क्लब में एक आईपीएस अधिकारी को तब पीटा जब उसने उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की।संबंधित खबरें
जीएफपी के विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी का महिलाओं के साथ ‘दुर्व्यवहार’ करने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। सरदेसाई ने कहा कि वह घटना का वीडियो भी पेश कर सकते हैं, जिसमें आईपीएस अधिकारी एक क्लब में एक महिला कर्मचारी को ‘अपने पास बैठने’ के लिए कहता नजर आ रहा है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कथित घटना कब हुई।संबंधित खबरें
क्या कहता है कानून
जहां किसी स्त्री के मान सम्मान को क्षति पहुंचाया जाता है या पहुंचाने की कोशिश की जाती है, उस पर हमला किया जाता है या उसके साथ गलत मंशा के साथ जोर जबरदस्ती की गई हो, ऐसे मामले में धारा 354 लगाई जा सकती है, इसमें यदि दोष सिद्ध हो गया तो दो साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों भुगतना पड़ सकता है।संबंधित खबरें
(भाषा इनपुट के साथ)
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | एजुकेशन (education News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
End of Article
नीलाक्ष सिंह author
उत्तर प्रदेश की राजधानी, नवाबों के शहर लखनऊ का रहने वाला हूं। स्कूली शिक्षा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्र...और देखें
End Of Feed
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited