छेड़छाड़ के आरोप में घिरे IPS को DIG के पद से हटाया गया, जानें ऐसे मामलों में कौन-सी लगती है धारा व कितनी है सजा

गोवा में तैनात भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी ए कोआन को उनके पद से हटाया दिया गया है। उन पर एक महिला द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है, आइये जानते हैं ऐसे मामलों में कौन सी धारा लगाई जा सकती है?

छेड़खानी में कौन सी धारा लगती है (image - canva)

गोवा में तैनात भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी ए कोआन को एक क्लब में एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप लगने के बाद उप महानिरीक्षक (DIG) के पद से हटा दिया गया है और उन्हें राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने 10 अगस्त यानी आज यह जानकारी दी। यह मामला भले क्राइम का हो लेकिन एजुकेशन के एंगल से हमें पता होना चाहिए कि ऐसे में कानून क्या एक्शन ले सकता है।

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पहले जानें मामला

गोवा के डीजीपी जसपास सिंह ने 9 अगस्त, 2023 को संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने ‘राज्य सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भेज दी है।’

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गोवा सरकार के अवर सचिव (कार्मिक विभाग) नाथिन अराउजो ने 9 अगस्त कह शाम को आदेश दिया कि कोआन तत्काल प्रभाव से डीजीपी के समक्ष पेश हों। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आश्वस्त किया है कि आरोपी आईपीएस अधिकारी के खिलाफ ‘सख्त कार्रवाई’ की जाएगी। बता दें, अधिकारी पर 7 अगस्त, 2023 की रात राज्य में एक क्लब में एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है।

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