JEE Main 2023: बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज किया 75 फीसदी पात्रता मानदंड वाली याचिका
JEE Main 2023: बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज यानी 3 मई को 75 फीसदी पात्रता मानदंड वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें यह बात सामने आई है के जेईई मेन 2023 के 75 फीसदी पात्रता मानदंड को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज किया 75 फीसदी पात्रता मानदंड वाली याचिका
JEE Main 2023: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को जेईई मेन 2023 के 75 फीसदी पात्रता मानदंड को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप वी मार्ने की खंडपीठ ने पात्रता मानदंड में छूट की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने फैसला सरकार पर छोड़ दिया है क्योंकि जेईई मेन्स एक अखिल भारतीय परीक्षा है। अदालत ने कहा, "हम इस स्तर पर विचार नहीं कर सकते... यह सरकार को तय करना है।"
जेईई मेन 2023 पात्रता मानदंड क्या है?
जेईई मेन्स पात्रता मानदंड वही रहेगी, जिसके तहत छात्रों को अपने बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। एडवोकेट अनुभा सहाय ने पात्रता मानदंड में छूट का आग्रह करते हुए छात्रों की ओर से याचिका दायर की थी।
याचिका में कहा गया है कि ऐसे भी छात्र हैं जिनके 75% से कम अंक हैं, लेकिन वे जेईई मेन में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और अगर उन्हें उचित अवसर नहीं दिया जाता है, तो यह उनके भविष्य को प्रभावित करेगा।
अदालती सुनवाई के दौरान, एनटीए ने दावा किया कि 75% कट-ऑफ प्रतिशत रखने का उसका निर्णय एक सोचा समझा गया निर्णय था।
यह भी जानें
कोविड के दौरान जेईई मेन्स पात्रता मानदंड में ढील दी गई थी और जैसे ही बोर्ड परीक्षा सामान्य स्थिति में लौटी, एनटीए ने 75 प्रतिशत मानदंड को बहाल कर दिया।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | एजुकेशन (education News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
End of Article
टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल author
अक्टूबर 2017 में डिजिटल न्यूज़ की दुनिया में कदम रखने वाला टाइम्स नाउ नवभारत अपनी एक अलग पहचान बना च...और देखें
End Of Feed
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited