Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojana (MMJKY) Registration Online: मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता राशि प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के छात्रों का शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाता। हम आपको अपने इस लेख में मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन, लॉगिन, आवेदन की स्थिति आदि बताने वाले हैं।
मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना क्या है
योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के उन विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिनके माता या पिता मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कामगार के रूप में पंजीकृत है। इनके बच्चों को स्नातक, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या आईटीआई पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस शुल्क में मेस शुल्क एवं कॉशन मनी शुल्क शामिल नहीं किया गया है।
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की राशि
इस योजना के तहत इंजीनियरिंग हेतु जेईई मेंन्स (JEE MAINS) परीक्षा में रैंक 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) के अंतर्गत होने की स्थिति में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर पूरी फीस एवं अनुदान प्राप्त/अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर 1.50 लाख अथवा वास्तवित शिक्षण शुल्क जो भी कम हो, दिया जाता है।
इन छात्रों को मिलती है सहायता
नीट (NEET) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल/डेंटल महाविद्यालय के एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम अथवा मध्यप्रदेश में स्थित प्राईवेट मेडिकल के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो। भारत सरकार के संस्थानों जिनमें स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होता है, इसके अभ्यर्थियों भी पात्र होते हैं। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अथवा उसके अधीन संचालित पैरामेडिकल साइंस के डिप्लोमा/ डिग्री एवं सर्टिफिकेट पाठयक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर योजना का लाभ दिया जाता है। विधि की पढाई हेतु कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) अथवा स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया हो।
वहीं भारत सरकार/राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंट्रीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स (जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित हैं) के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर इस योजना का लाभ मिलता है। राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त स्नातक तथा राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, पॉलीटेकनिक महाविद्यालय में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठयक्रमों एवं आईटीआई (ग्लोबल स्किल पार्क को सम्मिलित मानते हुए) में प्रवेश प्राप्त करने पर योजना का लाभ मिलता है।
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के दस्तावेज- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाण
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- बैंक खाता विवरण
- राशन कार्ड
मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद पंजीयन फॉर्म पर क्लिक करना होगा।
- यहां आवेदक को अपनी सभी जानकारी भरनी होगी और सबमिट बटन क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अप्लाई नाउ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।