NEET 2024: नहीं रुकेगी नीट काउंसिलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Supreme Court Notice on NEET UG Result: नीट यूजी रिजल्ट पर विवाद का मामला तेज होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें एनटीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगना बनता है।

NEET UG Result

Supreme Court Notice on NEET UG Result: नीट यूजी रिजल्ट पर विवाद का मामला तेज होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें एनटीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगना बनता है। अब इस मामले में 8 जुलाई 2024 को अगली सुनवाई होगी। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा (NEET) के हाल ही में घोषित परिणामों में व्यापक विसंगतियों का आरोप लगा है। इसके बाद NEET UG 2024 के रिजल्ट को वापस लेने और एक नई परीक्षा आयोजित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है।

नीट यूजी रिजल्ट के खिलाफ दायर याचिका में यह तर्क दिया गया कि कई छात्रों द्वारा प्राप्त 720 में से 718 और 719 के उच्च अंक थे। साथ ही यह आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा कथित तौर पर परीक्षा के दौरान देरी के कारण Grace Marks प्रदान किया गया है।

NEET UG Counselling पर रोक लगाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 को फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से जवाब मांगा। हालांकि न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायामूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने सफल अभ्यर्थियों को एमबीबीएसस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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