NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को किया खारिज, दोबारा नहीं होगी परीक्षा

NEET UG 2024 Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने 23 जुलाई के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने NEET-UG 2024 परीक्षा दोबारा लेने से इनकार कर दिया था।

NEET UG 2024 सुप्रीम कोर्ट ताजा खबर

NEET UG 2024 Supreme Court Decision in Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने 23 जुलाई के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने NEET-UG 2024 दोबारा लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर दोबारा परीक्षा लेना उचित नहीं है। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मौज मिश्रा की पीठ ने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने की प्रार्थना को भी खारिज कर दिया।

शीर्ष अदालत ने 23 जुलाई के फैसले में कहा था कि NEET-UG परीक्षा में पेपर लीक होना हजारीबाग और पटना में हुआ था, इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है।

NEET UG 2024 Supreme Court Latest News

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि कोर्ट को एहसास है कि इस साल के लिए नए सिरे से NEET-UG परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों के लिए होगा और प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करेगा।

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नीलाक्ष सिंह author

उत्तर प्रदेश की राजधानी, नवाबों के शहर लखनऊ का रहने वाला हूं। स्कूली शिक्षा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्र...और देखें

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