Supreme Court on Board Exam: बोर्ड परीक्षा पर बड़ी खबर, कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Supreme Court on Board Exam: एजुकेशन जगत में बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाने का आदेश दिया और ऐसी परीक्षाएं आयोजित करने पर कर्नाटक सरकार की आलोचना की।

कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Supreme Court on Board Exam: 5, 8, 9 और 11 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 5, 8, 9 और 11 की परीक्षाओं के किसी भी परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी है। यह फैसला जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर ये आदेश पारित किया गया है। खबर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने आज 8 अप्रेल सोमवार को 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाने का आदेश दिया और ऐसी परीक्षाएं आयोजित करने पर कर्नाटक सरकार की आलोचना की।

क्या कहा अदालत ने?

अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश आरटीआई एक्ट के अनुरूप नहीं लगता है। राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है।

शीर्ष अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से तर्क दिया गया, कि इन परीक्षाओं का आयोजन इसलिए होता है ताकि बच्चों को बोर्ड परीक्षा से परिचित होने का मौका मिल जाए, और इसमें कोई फेल भी नहीं होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर परीक्षा में किसी का मूल्यांकन नहीं करना है तो बोर्ड परीक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार का यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 30 का उल्लंघन है।

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