UP Police Constable Exam 2024: इंतजार खत्म! आ गई यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख, अगस्त में इस डेट को होगा एग्जाम

UP Police Constable Exam 2024 Date Released: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा कांस्टेबल के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। ये परीक्षाएं दिनांक 23, 24, 25 अगस्त और 30, 31 अगस्त 2024 को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है।

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यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा

UP Police Constable Exam 2024 Date Released: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा कांस्टेबल के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। ये परीक्षाएं 23, 24, 25 अगस्त और 30, 31 अगस्त 2024 को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक के वजह से स्थगित हो गई थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीखों का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक होने के बाद 6 माह के भीतर परीक्षा आयोजित करने की जानकारी दी थी। इसको पूरा करते हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस साल कांस्टेबल के कुल 60000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होंगी। किस भारती के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 दिसंबर 2023 को जारी हुई थी जिसके लिए 17 और 18 फरवरी को परीक्षा आयोजित की गई थी। पेपर लीक की जानकारी होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब परीक्षा नए तरीके से आयोजित की जाएगी।

UP Police Constable Exam Date: कब होगी परीक्षा?

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षाएं 5 दिनों में आयोजित की जाएंगी। इससे पहले दो दिन में ही कराई गई थी। अब परीक्षाओं का आयोजन 23, 24, 25 अगस्त को होगा। इसके बादर 30, 31 अगस्त 2024 को परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। एग्जाम के लिए ऑफिशियल नोटिस नीचे देख सकते हैं।

UP Police Exam 2024: सख्त इंतजाम में होगी परीक्षा

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश-2024 द्वारा अधिसूचित किया गया है कि नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है उन्हें एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।
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Ravi Mallick author

सर्वविद्या की राजधानी कहे जाने वाले वाराणसी का रहने वाला हूं। यहीं से पढ़ाई की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पू...और देखें

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