UP Police Exam Cancelled: यूपी पुलिस हेड रेडियो ऑपरेटर परीक्षा रद्द, जानें अब कब होगा एग्जाम

UP Police Head Radio Operator Exam Cancelled: यूपी पुलिस हेड रेडिया ऑपरेटर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पुलिस विभाग नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी।

UP Police Exam Cancelled

यूपी पुलिस रेडिया हेड ऑपरेटर

UP Police Head Radio Operator Exam Cancelled: यूपी पुलिस हेड रेडिया ऑपरेटर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पुलिस विभाग नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। यूपी पुलिस के रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली-2015 के मौजूदा नियमों के तहत केवल डिप्लोमा धारक इंजीनियर ही इस पद के लिए आवेदन के पात्र थे। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किया जा सकता है।

यूपी पुलिस में रेडियो हेड ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर मैकेनिक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के हकदार सिर्फ डिप्लोमा धारक ही हैं। नियमों के तहत डिग्री धारक इंजीनियरों को आवेदन करने का अधिकार नहीं है। छह जनवरी, 2022 को 936 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म लिए जा रहे थे।

UP Police में कितने पदों पर भर्ती?

कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पुलिस विभाग नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। पुलिस विभाग की ओर से 2022 में रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती निकाली थी। इस भर्ती परीक्षा में 40 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जारी नियमों में पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा बदलाव कर डिग्रीधारक इंजीनियरों को भी आवेदन करने का हकदार मान लेने के आदेश को कोर्ट ने बिना अधिकार का आदेश माना है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, साल 2022 में पुलिस भर्ती बोर्ड ने हेड रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती निकाली थी। विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में योग्यता के तौर पर डिप्लोमा डिग्री मांगी गई थी। भर्ती बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने एक प्रस्ताव पास कर डिग्री धारकों को भी आवेदन के लिए योग्य कर दिया था। इसके बाद बहुत से डिग्री धारकों ने भी आवेदन कर दिया।

हालांकि, भर्ती बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने डिग्री धारकों को योग्य माने जाने के प्रस्ताव को निरस्त किया था। इस फैसले के खिलाफ डिग्री धारकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसपर इलाहाबाद कोर्ट में जस्टिस आलोक माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया था।

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Ravi Mallick author

सर्वविद्या की राजधानी कहे जाने वाले वाराणसी का रहने वाला हूं। यहीं से पढ़ाई की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पू...और देखें

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