यूपी में बढ़ेगा शिक्षामित्रों का मानदेय, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश
UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को शिक्षामित्रों को आवश्यक मानदेय भुगतान करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य के लाखों शिक्षामित्रों को लाभ पहुंचेगा।
UP Shiksha Mitra Honorarium
UP: यूपी के शिक्षामित्रों के लिए अच्छी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को शिक्षामित्रों के सम्मानजनक जीवन यापन के लिए आवश्यक मानदेय भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने जितेंद्र कुमार भारतीय और दर्जनों शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य के लाखों शिक्षामित्रों को लाभ पहुंचेगा।
हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वर्तमान में शिक्षामित्रों का मानदेय बहुत कम है। ऐसे में सरकार एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित करे और मानदेय बढ़ाने पर फैसला करे। हालांकि, कोर्ट ने शिक्षामित्रों द्वारा समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत पर सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन देने की मांग को अस्वीकार कर दिया है।
मानदेय बढ़ाने की मांग
याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि शिक्षामित्र पिछले 18 सालों से विभिन्न स्कूलों में सहायक अध्यापक की तरह ही पढ़ा रहे हैं। हालांकि, उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया। ऐसे में शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक को मिल रहा् न्यूनतम वेतनमान दिया जाए या फिर उनका मानदेय बढ़ाया जाए। इस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि शिक्षामित्र संविदा पर काम कर रहे हैं इसलिए वह समान वेतन के हकदार नही हैं।
सरकार से सम्पर्क करें याचीगण
कोर्ट ने कहा कि शिक्षामित्र संविदा पर कार्यरत हैं। कोर्ट यह तय नहीं कर सकती कि उन्हें समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह तय करना विशेषज्ञ प्राधिकारी का काम है। इसलिए याचीगण सरकार से सम्पर्क करें।
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TNN एजुकेशन डेस्क author
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