क्या है उत्तराखंड का नया नकल रोधी कानून? राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब मिलेगी ये सजा
Uttarakhand Anti Copying Law: उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने राज्य के अंदर नकल रोधी कानून को लेकर मंजूरी दे दी है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार राज्यपाल ने उत्तराखंड सरकार की ओर से लाए अध्यादेश को सहमति दी है जो राज्य भर्ती परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों के उपयोग और धोखाधड़ी से रोकथाम में मदद करेगा।
उत्तराखंड नकल रोधी कानून
What is
धामी ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, 'हम इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहते हैं कि सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएंगी।' उत्तराखंड के सीएम ने आगे कहा कि उम्मीदवारों के लिए अधिकतम जुर्माना आजीवन कारावास होगा। साथ ही उन पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नकल रोधी कानून - उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और रोकथाम के लिए उपाय) अध्यादेश 2023 - राज्य में अब से आयोजित होने वाली हर भर्ती परीक्षा पर लागू किया जाएगा।
उत्तराखंड में दो बड़े पेपर लीक होने के बाद नकल विरोधी कानून अस्तित्व में आया है। उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में फंसने के बाद सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से भर्ती परीक्षा कराने के लिए कहा था।
नवंबर 2022 के यूकेएसएससी पेपर लीक के बाद यूकेपीएससी ने पटवारी परीक्षा के दौरान एक पेपर लीक की वजह से भी सुर्खियां बटोरी थीं। इस पेपर लीक से करीब 1.4 लाख परीक्षार्थी उम्मीदवार प्रभावित हुए थे।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | एजुकेशन (education News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक विषयों में विशेष रुचि रखने वाले प्रभाष रावत कुछ-ना-कुछ नया सीखते रह...और देखें
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited