महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव मे अजीत पवार गुट के पास ही रहेगा 'घड़ी सिंबल', सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत पवार गुट के पास ही रहेगा घड़ी सिंबल अजीत पवार गुट को हलफनामा दाखिल करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव मे अजीत पवार गुट के पास ही रहेगा घड़ी सिंबल
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत पवार गुट के पास ही रहेगा घड़ी सिंबल अजीत पवार गुट को हलफनामा दाखिल करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया।अजीत पवार गुट डिस्क्लेमर के साथ घड़ी सिंबल का उपयोग करेगा, इस बारे में अजीत पवार गुट को हलफनामा दाखिल करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है।
6 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, बताया जा रहा है कि शरद पवार गुट द्वारा अजीत पवार गुट से घड़ी सिंबल वापस लेने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं हुआ है।
महाराष्ट्र चुनाव में अजित पवार गुट 'घड़ी' सिंबल पर वोट मांग सकेंगे
महाराष्ट्र चुनाव से पहले इसे शरद पवार और उनके गुट को बड़ा झटका माना जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को 'घड़ी' चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग फिलहाल खारिज कर दी है, इसका मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र चुनाव में अजित पवार गुट 'घड़ी' सिंबल पर वोट मांग सकेंगे।
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288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही फेज में 20 नवंबर को वोटिंग
NCP (शरद पवार) ने 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 'घड़ी' चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और नतीजे 23 नवंबर को आने हैं।
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