मतदान क्षेत्र के बाहर सोशल मीडिया पर मतदाताओं से अपील कानून के दायरे में नहीं: निर्वाचन आयोग
सूत्रों ने कहा कि मौजूदा कानून केवल "किसी मतदान क्षेत्र में" इस तरह के कार्य को प्रतिबंधित करता है। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले दलों ने भी खुद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस तरह के कई पोस्ट किए हैं।
मतदान क्षेत्र के बाहर सोशल मीडिया पर मतदाताओं से अपील कानून के दायरे में नहीं: निर्वाचन आयोग
तस्वीर साभार : भाषा
निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि मतदान क्षेत्र के बाहर सोशल मीडिया पर मतदाताओं से अपील कानून के दायरे में नहीं आती। उन्होंने यह बात ऐसे समय कही जब कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने ‘शांत अवधि’ के दौरान कर्नाटक के लोगों से सोशल मीडिया के जरिए अपील कर कानून का उल्लंघन किया है।
सूत्रों ने कहा कि मौजूदा कानून केवल "किसी मतदान क्षेत्र में" इस तरह के कार्य को प्रतिबंधित करता है। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले दलों ने भी खुद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस तरह के कई पोस्ट किए हैं।
कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और चुनाव प्रचार के समाप्त होने के साथ सोमवार शाम छह बजे से 48 घंटे की ‘शांत अवधि’ शुरू हो गई। राज्य में विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले भाजपा सरकार की वापसी की पुरजोर अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में उन्हें जो स्नेह मिला है, वह अद्वितीय है और इसने कर्नाटक को सभी क्षेत्रों में नंबर एक बनाने के संकल्प को मजबूत किया है।
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