कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची BJP, TMC के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापनों पर लगाई थी रोक
Lok Sabha Election 2024: कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा सरकार पर अगले आदेश तक तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक लगा दी थी। अब बीजेपी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची भाजपा
Lok Sabha Election 2024: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (SC) का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उसे तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खिलाफ किसी भी तरह के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया गया था। मामले को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और पंकज मिथल की अवकाश पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था। भाजपा ने 22 मई के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, जिसने पार्टी को लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित नहीं करने का निर्देश देने वाले एकल-न्यायाधीश के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
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भ्रामक चुनावी अभियानों का अंतिम शिकार मतदाता ही होता है- कोर्ट
भाजपा की ओर से वकील ने पीठ से अनुरोध किया कि कृपया इसे सोमवार (27 मई) को लें। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने भाजपा को 4 जून तक लोकसभा चुनावों के दौरान विज्ञापन जारी करने से रोक दिया है, जिस दिन चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। पीठ ने कहा कि हम देखेंगे। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले में एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जबकि उसने कहा था कि लक्ष्मण रेखा का पालन किया जाना चाहिए। इसने कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई व्यक्तिगत हमला नहीं होना चाहिए। खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया था कि यह जरूरी है कि सभी राजनीतिक दल स्वस्थ चुनावी प्रथाओं का पालन करें, क्योंकि भ्रामक चुनावी अभियानों का अंतिम शिकार मतदाता ही होता है। खंडपीठ के समक्ष अपनी अपील में भाजपा ने दावा किया था कि एकल न्यायाधीश ने उसे कोई सुनवाई दिए बिना आदेश पारित कर दिया।
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शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com/ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव ह...और देखें
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