मानहानि मामले में दिल्ली की सीएम आतिशी को बड़ी राहत, अदालत ने समन को किया रद्द

Delhi Chunav 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी उठापटक का दौर जारी है। इसी बीच सीएम आतिशी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की अदालत ने भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी को जारी समन रद्द कर दिया है। आपको बताते हैं कि ये मामला क्या है।

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और वर्तमान सीएम आतिशी (फाइल फोटो)

Delhi Vidhan Sabha Chunav 2025: दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी को जारी समन मंगलवार को रद्द कर दिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) नेता द्वारा दायर अपील पर यह आदेश पारित किया। मजिस्ट्रेट अदालत ने प्रवीण शंकर कपूर की शिकायत पर आतिशी को समन जारी किया था।

अदालत ने मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी को जारी समन किया रद्द

न्यायाधीश ने आतिशी के वकील की इस दलील पर गौर किया जिसमें कहा गया है कि आतिश की टिप्पणी कपूर की मानहानि नहीं करती है, क्योंकि कथित मानहानिकारक बयान भाजपा के खिलाफ था न कि किसी व्यक्ति के खिलाफ।

जल संकट पर विवाद पर चुनाव आयोग ने आतिशी और मान को बुलाया

इसी बीच यमुना में बढ़ते अमोनिया के स्तर को लेकर अब जल विवाद और बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा और केंद्र सरकार के साथ-साथ हरियाणा सरकार पर भी साजिशन अमोनिया का पानी यमुना नदी में छोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी इसे चुनावी स्टंट करार देते हुए केजरीवाल के खिलाफ गलत बयानी पर मानहानि का दावा करने की बात की है।

End Of Feed