Election Commission Notice To BJP: पीएम मोदी और राहुल गांधी के चुनावी भाषणों को लेकर चुनाव आयोग एक्शन में, 29 अप्रैल तक मांगा जवाब

Election Commission Notice To BJP, Know Why: चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के तहत पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक दोनों पार्टियों से जवाब मांगा है।

Narendra Modi and Rahul Gandhi

पीएम मोदी और राहुल गांधी

Election Commission issues notice to BJP's Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनावी भाषणों को लेकर चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है।राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए भाषण को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने भाजपा से मांगा जवाब। निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ-साथ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी द्वारा आदर्श आचार संहिता का कथित उल्लंघन किए जाने का संज्ञान लिया।

पीएम मोदी-राहुल गांधी के भाषणों पर लिया संज्ञानचुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कथित चुनाव आचार संहिता उल्लंघनों का संज्ञान लिया है। आयोग ने 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया था।

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धारा 77 का दिया हवाला

चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के तहत पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराया है। पहले कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघनों के आरोपों का मामला भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ साझा किया।

आयोग ने 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक दोनों पार्टियों से जवाब मांगा है।

आयोग का कहना है कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों, विशेषकर स्टार प्रचारकों के आचरण की प्राथमिक जिम्मेदारी लेनी होगी। आयोग का कहना है कि उच्च पदों पर बैठे लोगों के प्रचार भाषणों के अधिक गंभीर परिणाम होते हैं।

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