Lok Sabha Election: कब से कब तक एग्जिट पोल दिखाने पर रोक? चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना

Lok Sabha Chunav: निर्वाचन आयोग ने 19 अप्रैल की सुबह से एक जून की शाम तक एग्जिट पोल दिखाने पर रोक लगाई है। मतलब ये कि मतदान शुरू होने के साथ ही ये प्रतिबंध लागू हो जाएगा और जब तक मतदान चलेगा, ये रोक रहेगी। आपको बताते हैं चुनाव आयोग ने अधिसूचना में क्या कहा।

सांकेतिक तस्वीर।

ECI Guidelines for Exit Poll: लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है, इस बीच निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर 19 अप्रैल की सुबह सात बजे से एक जून की शाम साढ़े छह बजे के बीच एग्जिट पोल आयोजित करने, इसके प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी अवधि में लोकसभा के अलावा चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अलग-अलग चरण में मतदान होगा।

मतदान शुरू होने से समाप्त होने तक रहेगी रोक

इस अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मतदान के समापन के लिए तय समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य चुनावी सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी ऐसी चुनावी सामग्री को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा।
लोकसभा चुनावों के अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे। इसी अवधि में 12 राज्यों की 25 विधानसभा सीटों पर अलग से उपचुनाव भी होंगे।
End Of Feed