Maharashtra: एमबीएमसी के शहर अभियंता दीपक खांबित को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, ये हैं आरोप

Maharashtra: निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत आचार संहिता लागू होते ही जितने भी सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी हैं, सभी पूरे आचार संहिता की अवधि तक चुनाव आयोग के स्टाफ बन जाते हैं।

अभियंता दीपक खांबित को चुनाव आयोग की नोटिस

Maharashtra: चुनाव आयोग ने मीरा-भायंदर महानगरपालिका के शहर अभियंता दीपक खांबित को आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में नोटिस भेजते हुए अभियंता के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इलाके के एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने मामले की जांच शुरू करते हुए खांबित को नोटिस जारी किया।

क्या है आरोप

दरअसल सिटी इंजीनियर दीपक खांबित ने चुनाव आयोग के इजाजत के बिना, चुनावी प्रक्रिया को अनदेखा करते हुए 26 अप्रैल को बीएमसी में कार्यरत 46 जूनियर इंजीनियर्स का एप्टीट्यूड टेस्ट लेने का कार्य किया। शिकायत के मुताबिक, सभी कनिष्ठ अभियंताओं ने इस परीक्षा की तैयारी के लिए अपना सिविक ऐप्स 3 दिन के लिए बंद कर के रखा जिसके चलते चुनावी कार्यप्रणाली बुरी तरह प्रभावित हुई।
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