चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, वोटिंग डेटा जारी करने को लेकर निर्देश देने से किया इनकार; ADR को लगाई फटकार

Supreme Court: लोकसभा चुनाव-2024 के बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म 17सी डेटा अपलोड करने और बूथ-वार मतदाता मतदान डेटा प्रकाशित करने की मांग वाली याचिका पर कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया।

चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म 17सी डेटा अपलोड करने और बूथ-वार मतदाता मतदान डेटा प्रकाशित करने की मांग वाली याचिका पर कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह चुनाव में बाधा नहीं डाल सकती।

पीठ ने कहा कि सात चरणों के चुनाव में से पांच चरण समाप्त हो चुके हैं और छठा चरण शनिवार को होना है। सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन को स्थगित करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया के बीच में हाथ-से-हाथ दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वर्तमान आवेदन में उठाई गई अंतरिम प्रार्थना 2019 से उसके समक्ष लंबित याचिका के समान ही है।

ADR द्वारा दायर आवेदन पर SC ने की सुनवाई

पीठ ने आदेश दिया कि प्रथम दृष्टया हम कोई अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि 2019 की याचिका की प्रार्थना ए 2024 के आवेदन की प्रार्थना बी के समान है। अंतरिम याचिका को (गर्मी) अवकाश के बाद सूचीबद्ध करें। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण के अलावा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

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