Gyanvapi Mosque Case: 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग पर कोर्ट ने टाला फैसला, अब 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई

Gyanvapi Mosque Case: हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान 'वजुखाना' के पास परिसर में एक 'शिवलिंग' पाया गया था। उसी की कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी। मुस्लिम पक्ष ने दावे का खंडन किया है और कहा है कि पाया गया ढांचा एक 'फव्वारा' था।

वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर अपना फैसला टाल दिया है। अब इस मामले पर 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अदालत को हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाना था, जिसमें उन्होंने ढांचे की कार्बन डेटिंग की मांग की थी। सुनवाई से पहले अदालत परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

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दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद केस में हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान 'वजुखाना' के पास परिसर में एक 'शिवलिंग' पाया गया था। हिंदू पक्ष ने इसकी कार्बन डेटिंग की मांग की थी। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जो ढांचा मिला है वो शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा था।

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हिंदू पक्ष ने 22 सितंबर को कोर्ट में एक आवेदन जमा किया था, जिसमें उन्होंने 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग की मांग की थी। वाराणसी कोर्ट ने 29 सितंबर को ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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