Karnataka election: पीएम मोदी ने की वोटर्स से अपील, कांग्रेस ने बताया- आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, ECI से की शिकायत
Karnataka Assembly Election 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटरों से उज्ज्वल भविष्य के लिए 10 मई को वोट करने की अपील की। कांग्रेस ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। चुनाव आयोग से शिकायत की।
Karnataka election: पीएम मोदी पर आदर्श आचार सहिंता के उल्लंघन का आरोप
Karnataka Assembly Election 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर वोटरों से एक नई अपील की। उनसे उज्ज्वल भविष्य के लिए 10 मई को मतदान करने का आग्रह किया। कांग्रेस ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से संपर्क कर शिकायत की। चुनाव आयोग को दिए ज्ञापन में कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम मोदी और बीजेपी के अन्य नेताओं के भाषण को आदर्श आचार संहिता के साथ-साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का निर्लज्ज, जानबूझकर और सोच समझकर किया गया उल्लंघन करार दिया।
सोमवार शाम 5 बजे समाप्त हो गया था चुनाव प्रचार
गौर हो कि 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान सोमवार शाम 5 बजे समाप्त हो गया। सुरजेवाला ने कहा कि अभियान की अवधि समाप्त होने के बाद भी पीएम ने दो वीडियो संदेशों में लोगों को संबोधित किया। एक सोमवार को करीब 10 बजे और दूसरा मंगलवार को सुबह 8.52 बजे। जिसमें उन्होंने बीजेपी और उसके सभी उम्मीदवारों की ओर से कर्नाटक के मतदाताओं से अपील की।
चुनाव आयोग के लिए एक लिटमस टेस्ट
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वीडियो ने मतदान से पहले 48 घंटे की मौन अवधि का उल्लंघन किया। जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अनिवार्य है। क्या चुनाव आयोग को मूक और असहाय दर्शक बने रहना चाहिए या भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए? क्या कानून प्रधानमंत्री पर लागू होते हैं या नहीं और अगर चुनाव आयोग के पास इस तरह के शासनादेश को लागू करने की क्षमता और इच्छा है या एक असहाय तमाशबीन बने रहना है? सुरजेवाला ने ज्ञापन की एक प्रति शेयर करते हुए एक ट्वीट में कहा कि वास्तव में ईसीआई के लिए एक लिटमस टेस्ट! चुनाव प्रचार की आधिकारिक अवधि समाप्त होने के बाद कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साक्षात्कारों पर भी आपत्ति जताई।
मतदान क्षेत्र के बाहर की गई ऐसी अपील कानून के दायरे में नहीं
एचटी के मुताबिक मामले की जानकारी रखने वाले चुनाव आयोग के अधिकारियों ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि मतदान क्षेत्र के बाहर की गई ऐसी अपील मौजूदा कानून के दायरे में नहीं आती है। अधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली पार्टियों ने खुद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस तरह के कई पोस्ट किए हैं। अधिकारी ने कहा कि यह देखा गया है कि धारा 126 विशेष रूप से मौन अवधि के दौरान सोशल मीडिया/बिचौलियों के उपयोग को कवर नहीं करती है। यह मतदान क्षेत्र के बाहर उल्लंघन को भी कवर नहीं करता है। धारा 126 आरपी अधिनियम मौन अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र में चुनाव सामग्री के सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता है, जिससे मतदान क्षेत्र में केवल चुनाव सामग्री के प्रदर्शन तक इसका आवेदन सीमित हो जाता है।
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रामानुज सिंह author
रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट ...और देखें
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