Lok Sabha Election: यात्रा के समय लिमिट से ज्यादा रखा गोल्ड और कैश तो सकती है जेल, इलेक्शन टाइम में जानें क्या हैं नियम

Lok Sabha Election: देश में लोकसभा चुनावों-2024 का आगाज हो चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। इस दौरान कोई व्यक्ति एक लिमिट में गोल्ड ज्लेवरी और कैश अपने साथ रख सकता है। तय लिमिट से ज्यादा गोल्ड रखने पर आपको जेल भी हो सकती है।

आचार संहिता लागू होने पर कोई व्यक्ति एक लिमिट में गोल्ड ज्लेवरी और कैश अपने साथ रख सकता है।

Lok Sabha Election 2024: देश में लोकसभा चुनावों-2024 का आगाज हो चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाती है। चुनाव आचार संहिता के दौरान पूरे देश में कई चीजों पर रोक लग जाती है, इसमें कैश के साथ-साथ ज्वेलरी पर भी एक लिमिट लग जाती है। तय लिमिट से अधिक कैश या गोल्ड रखने पर अधिकारी आपसे पूछताछ कर सकते हैं। अगर आपके पास चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित लिमिट से ज्यादा कैश या ज्वेलरी मिला तो आपको को जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, आचार संहिता के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने पास सिर्फ एक तोला सोना ही रख सकता है। इसकी कीमत अधिकतम 50 हजार रुपए होनी चाहिए। अगर आपके पास इससे ज्यादा गोल्ड मिलता है तो चुनाव अधिकारी आपसे पूछताछ कर सकते हैं।

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नियमों के अनुसार, आम चुनावों के शुरुआत के साथ ही शादी-विवाह का सीजन भी शुरू हो रहा है। ऐसे में कोई व्यक्ति अपने साथ 50 हजार रुपये से ज्यादा मूल्य का गोल्ड ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्ते भी हैं। आपके पास कम से कम तीन डॉक्यूमेंट होना जरूरी है।

आइए जानते है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट है जिनका होना जरूरी है...1. निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, आपके पास कम से कम तीन डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। पहला डॉक्यूमेंट है आपका पहचान पत्र। अगर आप 50 से ज्यादा का गोल्ड लेकर जा रहे है तो आपके पास आपका पहचान पत्र होना आवश्यक है।

2. 50 हजार से अधिक का गोल्ड कैरी करने पर आप के पास ज्वेलरी के ट्रांजेक्शन से संबंधित प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप 50 हजार से ज्यादा का गोल्ड लेकर कही जा रहे है तो आप के पास उस गोल्ड की पक्की रसीद होना आवश्यक है।

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