मुंबई में मोदी: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा, ड्रोन, पैराग्लाइडर और गुब्बारों के इस्तेमाल पर रोक, इन इलाकों में प्रतिबंध
बुधवार और शुक्रवार को मोदी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वीआईपी और अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसे लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

पीएम मोदी का मुंबई दौरा
PM Modi in Mumbai: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई यात्रा की योजना के मद्देनजर शहर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात होगी। सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने शहर में ड्रोन, पैराग्लाइडर, गुब्बारे, पतंग और रिमोट से नियंत्रित माइक्रोलाइट विमानों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। पीएम मोदी आज पूर्वी मुंबई के घाटकोपर में एक चुनावी रोड शो और शुक्रवार को शहर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे।
उड़ने वाली चीजों पर प्रतिबंध
एक अधिकारी ने कहा, पुलिस उपायुक्त (संचालन) ने सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 144 के तहत 15 मई (बुधवार) और 17 मई (शुक्रवार) को 00.01 बजे से 24.00 बजे तक उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार, यह आशंका है कि मोदी की मुंबई यात्रा के दौरान आतंकवादी/असामाजिक तत्व ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट-नियंत्रित माइक्रोलाइट विमानों का उपयोग करके हमला कर सकते हैं और इससे शांति भंग हो सकती है।
ड्रोन, पैराग्लाइडर, गुब्बारे, पतंग पर पाबंदी
आदेश के मुताबिक, इससे मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने का गंभीर खतरा है। बुधवार और शुक्रवार को मोदी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वीआईपी और अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। अधिकारी ने कहा, चूंकि आतंकवादियों और असामाजिक तत्वों को लेकर कुछ जांच और तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, ड्रोन, पैराग्लाइडर, सभी प्रकार के गुब्बारे, पतंग, रिमोट-नियंत्रित माइक्रोलाइट विमानों की उड़ान पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
इन इलाकों में प्रतिबंध
आदेशों के अनुसार ये प्रतिबंध मुंबई में विक्रोली, कांजुरमार्ग, पार्कसाइट, घाटकोपर, पंत नगर, तिलक नगर, चेंबूर, चूनाभट्टी, बीकेसी, खेरवाड़ी, वकोला, विले पार्ले, सहार, हवाई अड्डा, बांद्रा, वर्ली, माहिम, दादर और शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में लागू होंगे। उन्होंने कहा, आदेश का पालन नहीं करने वालों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा दिए गए वैध आदेश की अवज्ञा) के तहत दंडित किया जाएगा।
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