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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ‘घड़ी’ चिह्ल का इस्तेमाल न करे शरद पवार गुट, अजित गुट को भी दिए अहम निर्देश

शीर्ष अदालत ने शरद पवार गुट से कहा कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं को विज्ञापनों में ‘घड़ी’ चिह्ल का इस्तेमाल न करने के लिए कहें जो अजित पवार नीत एनसीपी गुट को आवंटित किया गया है।

Sharad PawarSharad PawarSharad Pawar

शरद पवार

NCP Election Symbol Case: सुप्रीम कोर्ट ने आज एनसीपी चुनाव चिह्न विवाद को लेकर अहम निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि शरद पवार के नाम के इस्तेमाल के विवाद को एनसीपी के दोनों गुट पिछले आदेश के पालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट को चुनाव प्रचार अभियानों में ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ नाम का इस्तेमाल करने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट से कहा कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार अभियानों में ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ नाम का इस्तेमाल सोच-समझ कर करने को कहे।

‘घड़ी’ चिह्ल का इस्तेमाल न करे शरद पवार गुट

शीर्ष अदालत ने शरद पवार गुट से कहा कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं को विज्ञापनों में ‘घड़ी’ चिह्ल का इस्तेमाल न करने के लिए कहें जो अजित पवार नीत एनसीपी गुट को आवंटित किया गया है। अदालत ने एनसीपी के अजित पवार गुट को यह कहते हुए अखबारों में विज्ञापन देने को कहा कि उसे ‘घड़ी’ चिह्न का आवंटन अदालत के विचाराधीन है।

19 मार्च के आदेश में कोई संशोधन नहीं

19 मार्च को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अजीत गुट (एनसीपी) शरद पवार की फोटो और नाम का इस्तेमाल चुनाव में नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 19 मार्च के आदेश में संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। अजित पवार गुट ने अखबारों में इससे जुड़ा नोटिस अखबार में प्रमुखता से छपवाने पर सहमति जताई है। कोर्ट ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कोर्ट के आदेश के बारे में जागरूक करे जाने का भी आदेश दिया।

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