Punjab Panchayat Election: वोटिंग वाले दिन मतदान पर रोक नहीं लगा सकते- पंजाब पंचायत चुनाव रोकने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
Punjab Panchayat Election: पंजाब में ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। पंचायत चुनावों के लिए 19,110 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें से 1,187 को अत्यधिक संवेदनशील बताया गया है। राज्य में 13,225 ग्राम पंचायतें हैं।
पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए हो रही है वोटिंग (फोटो- @LudhianaDC)
Punjab Panchayat Election: पंजाब में आज पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। वोटिंग के बीच ही सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें पंजाब में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
क्या बोले सीजीआई
उच्चतम न्यायालय ने पंजाब में जारी पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार करते हुए कहा कि अगर अदालतें मतदान वाले दिन चुनावों पर रोक लगाना शुरू करती हैं तो ‘‘अराजकता’’ पैदा हो जाएगी। रोक लगाने वाली याचिकाओं को भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। सीजेआई ने कहा, ‘‘अगर हम मतदान वाले दिन ही मतदान पर रोक लगाते हैं तो अराजकता पैदा हो जाएगी।’’
पीठ ने क्या कहा
पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। पीठ ने कहा- ‘‘अगर मतदान आज आरंभ हो गया है तो हम इस स्तर पर हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? संभवत: उच्च न्यायालय को इसकी गंभीरता का एहसास हुआ होगा और उसने चुनावों पर रोक हटा ली।’’
फैसले की चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार
हालांकि उच्चतम न्यायालय पंजाब में पंचायत चुनावों को अनुमति देने वाले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए राजी हो गया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए हाल में पंचायत चुनावों को रद्द करने का अनुरोध करने वाली करीब 1,000 याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
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