घर शिफ्ट किया है तो क्या आप इस बार मतदान कर पाएंगे? जानिए क्या करें?

चुनावों को लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है। यही अवसर होता है, जब जनता नेताओं को बताती है कि वह ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं। लेकिन आप वोट तब कर सकते हैं, जब आपका नाम वोटर लिस्ट में हो। अगर आपने हाल में घर बदला है तो ये आर्टिकल आपके लिए है।

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नई वोटर लिस्ट में नाम जोड़ें

Voter Education: लोकसभा चुनाव 2024 (Loksabha Election 2024) की घोषणा हो चुकी है। 19 अप्रैल 2024 को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि 1 जून को अंतिम व सातवें चरण के लिए वोटिंग होगी। तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। आपने भी तय कर लिया होगा कि इस बार किसे कुर्सी पर बैठाना है। लेकिन अगर आप अपने पुराने घर को छोड़कर नए इलाके में जाकर बसे हैं तो पहले इस खबर को पढ़ लें, वरना आपको भारी परेशानी हो सकती है।
आपके क्षेत्र में किस दिन मतदान होगा, यह तो आपको पता ही होगा। अगर पता नहीं है तो यहां क्लिक करके जानें... देश में कुल 7 चरणों में मतदान होगा, लेकिन 23 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, जिनमें एक ही चरण में चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन राज्यों की पूरी लिस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें...

वोटर कार्ड है, वोटिंग लिस्ट से नाम कट गया?

वोटिंग के लिए सबसे जरूरी यह है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड सहित कई दस्तावेजों को दिखाकर मतदान कर सकते हैं। सुझाव है कि अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो उसे लेकर ही मतदान के लिए जाएं। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनके पास वोटर कार्ड तो है, वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, यह जानने के लिए यहां क्लिक करें...

घर बदल लिया अब क्या करूं?

अगर आपने हाल ही में घर बदला है तो आपको मतदान का अधिकार है या नहीं यह जानना भी जरूरी है। इसके लिए पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने उसी निर्वाचन क्षेत्र में घर बदला है, जहां पहले थे या फिर आप उस निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। अगर आप उसी निर्वाचन क्षेत्र में हैं तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, आप अपने वोटर कार्ड और वोटर लिस्ट में पता बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पिछले निर्वाचन क्षेत्र को छोड़क किसी दूसरी जगह चले गए हैं तो आपको तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है।

ये स्टैप फॉलो करें

सबसे पहले आपको अपने पहले के निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर वोटर लिस्ट से नाम कटवाना चाहिए। इसके लिए आपको फॉर्म 7 भरकर देना होगा। फॉर्म 7 में अपनी सभी जानकारियां दें और चुनाव आयोग के दफ्तर में जमा कर दें। इसकी एक रिसिप्ट जरूर ले लें। बस कुछ ही दिन में आपका नाम पुराने निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा।
अब आपको नए निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव आयोग के कार्यालय में जाना होगा। यहां पर फॉर्म 8 लेकर उसमें सभी जरूरी जानकारियां भर दें। इसमें अपने नए पते की जानकारी भी देनी होगी। साथ में पिछले निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 जमा करने पर आपको जो रिसिप्ट मिली है, उसे भी जमा करें। बस फिर कुछ ही दिनों में आपका नाम नए निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। फॉर्म 7 और फॉर्म 8 से जुड़े ये कार्य आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://www.eci.gov.in/electors पर जाना होगा।
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Digpal Singh author

खबरों की दुनिया में लगभग 19 साल हो गए। साल 2005-2006 में माखनलाल चतुर्वेदी युनिवर्सिटी से PG डिप्लोमा करने के बाद मीडिया जगत में दस्तक दी। कई अखबार...और देखें

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